पत्नी द्वारा गर्भ धारण करने की इच्छा व्यक्त करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास के दोषी को 15 दिनो के लिए पैरोल दी

पैरोल देते समय न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि दोषी और उसकी पत्नी युवा थे और एक परिवार शुरू करके अपने वंश को संरक्षित करना चाहते थे।
Justice Sandeep Mehta and Justice Sameer Jain
Justice Sandeep Mehta and Justice Sameer Jain

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपनी पत्नी के साथ एक बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए 15 दिनों की पैरोल दी थी। [राहुल बनाम राजस्थान राज्य]।

पैरोल देते समय न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने इस तथ्य पर विचार किया कि दोषी और उसकी पत्नी युवा थे और एक परिवार शुरू करके अपने वंश को संरक्षित करना चाहते थे।

"मामले में, इस अजीबोगरीब तथ्य पर विचार करते हुए कि दोषी की युवा पत्नी द्वारा याचिका दायर की जाती है जो कि निर्दोष है और दोषी के साथ अपनी शादी को बनाए रखने की इच्छा रखती है जो लंबे समय से कैद है; इस पर विचार करते हुए कि वंश के संरक्षण के उद्देश्य से संतान होने के लिए याचिका दायर की गई है ... यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को अनुमति देने और दोषी-याचिकाकर्ता को पंद्रह दिनों के लिए आकस्मिक पैरोल पर रिहा करने के लिए इच्छुक है।"

न्यायालय ने अप्रैल 2022 के नंद लाल बनाम राजस्थान राज्य के फैसले पर भी भरोसा किया जिसमें उच्च न्यायालय ने माना था कि एक कैदी को संतान होने का अधिकार या इच्छा उपलब्ध है।

वर्तमान याचिका दोषी-कैदी राहुल ने अपनी पत्नी के माध्यम से राजस्थान जेल (पैरोल पर रिहाई) नियम, 2021 के नियम 11 के तहत पैरोल की मांग करते हुए दायर की थी।

याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 (2) के तहत बलात्कार और अपहरण के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह छूट पर दो साल से अधिक समय तक जेल में रहा। उन्होंने आगे कहा कि मानवीय विचारों को ध्यान में रखते हुए और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, उनकी पत्नी के साथ परिवार शुरू करने के लिए पैरोल दी जानी चाहिए।

राज्य के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को गंभीर अपराध के लिए पोक्सो के तहत दोषी ठहराया गया था और राजस्थान जेल (पैरोल पर रिहाई) नियमों में संतान की कमी के आधार पर आकस्मिक पैरोल का कोई प्रावधान नहीं है।

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Rajasthan High Court grants parole to life convict for 15 days after wife expresses desire to conceive child

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