राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंसा, धमकियों से वकीलों की सुरक्षा पर बीसीआई, सरकार से मांगी जानकारी

वकीलो की सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त कानून की मांग वाली याचिका 2020 से न्यायालय के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि जब तक ऐसा कानून नही बनाया जाता है तब तक वह दिशा-निर्देश जारी करे
Rajasthan High court
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से जवाब मांगा है, इससे पहले कि वह हिंसा, उत्पीड़न और धमकियों से अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी कर सके। [प्रह्लाद शर्मा बनाम यूओआई व अन्य]

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त कानून बनाने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो 2020 से लंबित है।

विशेष रूप से, पीठ ने राज्य में एक वकील की हाल ही में हुई हत्या का भी न्यायिक नोटिस लिया, जिसके कारण व्यापक आंदोलन हुआ था।

न्यायालय ने पाया कि 2020 की याचिका दायर होने के बाद, राज्य ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को संबोधित करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले पर जल्द ही शीर्ष कार्यकारी स्तर पर विचार किया जा रहा है।

न्यायालय को यह भी सूचित किया गया कि अधिवक्ताओं की कठिनाई, विशेष रूप से न्यायालय के अधिकारियों के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उत्पीड़न, धमकी या हिंसा का सामना करने पर विचार करने के बाद, बीसीआई ने भी इस मामले में पहल की थी और एक विधेयक तैयार किया था। अदालत ने कहा कि इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया था।

हालाँकि, अभी तक किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू नहीं किया गया है।

अदालत ने कहा, "इस प्रकार, हम पाते हैं कि हालांकि बार के सदस्यों की शिकायत को विभिन्न स्तरों पर विचार के लिए लिया गया है, लेकिन आज तक कोई कानून नहीं आया है।"

इस प्रकार, याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय से आग्रह किया कि जब तक विधायिका द्वारा एक उपयुक्त कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक दिशा-निर्देश जारी करें।

कोर्ट ने इस पहलू पर राज्य और केंद्र दोनों स्तरों के साथ-साथ बीसीआई और राजस्थान बार काउंसिल के सरकारी अधिकारियों से इनपुट मांगा। इसके लिए, बीसीआई को मामले में एक अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था और दो सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किया गया था।

कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख तय करने से पहले कहा, "बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी दिशा-निर्देश तैयार करने की दिशा में इस मामले में उचित सुझाव दे सकती है।"

यह देखते हुए कि प्रतिवादी-अधिकारियों ने मामले में पर्याप्त जवाब दाखिल नहीं किए थे, अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन अधिकारियों को अगली सुनवाई तक अपना जवाब सकारात्मक रूप से दाखिल करना चाहिए।

अदालत ने कहा, "प्रतिवादियों की ओर से भविष्य में उठाए जाने वाले कदम उनके जवाब से ही स्पष्ट होंगे।"

मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

[आदेश पढ़ें]

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Rajasthan High Court seeks BCI, government inputs on protection of lawyers from violence, threats

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