एलएंडएल के संस्थापक भागीदार राजीव लूथरा और एलएंडएल के वरिष्ठ भागीदार मोहित सराफ के बीच कानूनी लड़ाई समाप्ति की तरफ आती दिख रही है।
जस्टिस आरएस एंडलॉ और संजीव नरूला द्वारा आज पारित एक आदेश में, मोहित सराफ के एलएंडएल पार्टनर्स से प्रस्थान के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं:
राजीव लूथरा, शनिवार से पहले, मोहित सराफ को 52 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करेंगे और पक्षों के बीच मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के संदर्भ में 25 करोड़ रुपये की राशि की बिना शर्त, अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगे;
मोहित सराफ एल एंड एल फर्मों को बहाली का कोई भी अधिकार सौंप देंगे;
सराफ के कारण फर्म के मुनाफे के संदर्भ में भुगतान मध्यस्थ कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा;
सराफ अपनी स्वतंत्र प्रेक्टिस स्थापित करने के हकदार होंगे और खुद को एल एंड एल के पूर्व भागीदार के रूप में वर्णित करने के हकदार होंगे, लेकिन नयी प्रेक्टिस के नाम में लूथरा या एल एंड एल नहीं होगा।
लूथरा और सराफ को एल एंड एल मुंबई और दिल्ली के मुवक्किलों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी;
सराफ में शामिल होने वालों के लिए नई ईमेल आईडी दी जाएंगी। मुवक्किलों को इन ईमेल आईडी के बारे में सूचित किया जाएगा। एल एंड एल पार्टनर के रूप में सराफ की इलेक्ट्रॉनिक पहचान भुगतान की प्राप्ति पर अवरुद्ध हो जाएगी;
राजीव लूथरा की ओर से अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए जबकि सराफ की ओर से अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह पेश हुए।
सुनवाई के दौरान राजीव लूथरा ने कोर्ट को बताया कि सराफ को 24 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सराफ अपने द्वारा किए गए काम का श्रेय ले सकते हैं, लेकिन फर्म ने जो किया है उसका श्रेय नहीं ले सकते।
हालांकि, कोर्ट ने जवाब दिया,
"इस तरह की रेखाएँ खींचना मुश्किल है। जब आप भागीदार होते हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं वह फर्म के कारण होता है।"
लूथरा द्वारा एलएंडएल साझेदारी से हटाए जाने के बाद सराफ ने पिछले साल अक्टूबर में उच्च न्यायालय का रुख किया था।
कोर्ट के सुझाव के बाद सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे लूथरा और सराफ के बीच मध्यस्थता के लिए राजी हो गए थे। पहले मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने का प्रयास भी विफल रहा था।
मामला उच्च न्यायालय में वापस आने के बाद, एकल न्यायाधीश ने सराफ की एल एंड एल साझेदारी से समाप्ति पर रोक लगा दी।
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