[शादी के झूठे वादे पर बलात्कार] उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पीड़िता से शादी करने के लिए आरोपी को दो सप्ताह की जमानत दी

कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के मामले में जहां यह पार्टियों के बीच विवाह को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है, यह एक ऐसा मामला था जहां शादी तय हो गई थी और आरोपी ने शारीरिक संबंध स्थापित करने से इनकार कर दिया था
Uttarakhand High Court
Uttarakhand High Court

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते बलात्कार के एक आरोपी द्वारा दायर एक अल्पकालिक जमानत याचिका को अनुमति दी ताकि वह और पीड़िता शादी कर सकें। [सुरजीत कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य]।

ऐसा करते हुए जस्टिस रवींद्र मैथानी ने कहा,

"बलात्कार के मामले में सरल, अदालत पक्षों के बीच विवाह को प्रोत्साहित नहीं कर सकती है। लेकिन, यह बलात्कार का मामला सरल नहीं है।"

हालांकि, यह एक ऐसा मामला था जहां दोनों पक्षों की शादी तय हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और फिर उससे शादी करने से इनकार कर दिया.

यह दर्ज किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, आरोपी और पीड़िता ने एक-दूसरे से दोस्ती की और उनकी शादी तय हो गई। इसके बाद, कहा जाता है कि आवेदक ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

निजी मुचलके को निष्पादित करने और इतनी ही राशि की दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने के बाद आरोपी को दो सप्ताह के लिए जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था। आगे निर्देश दिया गया कि अल्पकालिक जमानत की अवधि समाप्त होने पर, आवेदक को संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना था।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Surjeet_Kumar_v_State_of_Uttarakhand.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


[Rape on false promise of marriage] Uttarakhand High Court grants accused two weeks' bail to marry victim

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com