पटना हाईकोर्ट के उन सात जजों का वेतन जारी करें जिनके GPF खाते बंद कर दिए गए थे: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ सोमवार 27 मार्च को मामले की अगली सुनवाई करेगी।
Patna High Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि पटना हाईकोर्ट के उन सात जजों का वेतन, जिनके सामान्य भविष्य निधि खाते बंद कर दिए गए थे, तुरंत जारी किया जाए [न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस संबंध में निर्देश जारी किए और कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च, सोमवार को करेगी।

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "अभी वेतन जारी किया जाना है। हम निर्देश देते हैं कि जिन न्यायाधीशों का वेतन रोका गया है, उन्हें केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के 13 दिसंबर, 2022 के पत्र से पहले की स्थिति के आधार पर जारी किया जाएगा।"

न्यायालय पटना उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिन्होंने कहा था कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार बंद कर दिया गया था।

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Release salaries of seven Patna High Court judges whose GPF accounts were closed: Supreme Court

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