Sandeep Singh, Republic TV, Arnab Goswami
Sandeep Singh, Republic TV, Arnab Goswami

रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी को सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त ने मानहानि का नोटिस दिया, मुआवजे के रूप मे 200 करोड़ का दावा

संदीप सिंह का दावा है कि 22 अगस्त से 24 अगस्त तक, रिपब्लिक टीवी के संवाददाताओं ने उनके निवास में घुसने की कोशिश की और "सुरक्षा गार्ड" और "घरेलू सहायकों" को परेशान किया और सिंह की छवि को बदनाम किया।

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह ने रिपब्लिक टीवी और उसके प्रधान संपादक, अर्नब गोस्वामी को कथित मानहानि के लिए कानूनी नोटिस भेजा है और मुआवजे के रूप में 200 करोड़ रुपये का दावा किया है।

सोशल मीडिया पर इस कदम की घोषणा करते हुए, सिंह ने दावा किया है कि समाचार चैनल ने सिंह को "आपराधिक इरादे" और जबरन वसूली के इरादे से कई संदेश भेजे हैं।

कानूनी नोटिस में कहा गया है कि संदीप सिंह को रिपब्लिक टीवी और उसके प्रधान संपादक द्वारा "मुख्य साजिशकर्ता" और "हत्यारे" के रूप में कहा गया था।

एस सिंह ने आरोप लगाया है कि समाचार चैनल के अधिकारियों में से एक सिंह के संपर्क में था और उसने बताया था कि जब तक वह "चैनल को वित्तीय रूप से लाभान्वित करने" के लिए सहमत नहीं होता, तब तक उसके खिलाफ खबर प्रसारित की जाएगी।

नोटिस में कहा गया है यह सही साबित हुआ, क्योंकि चैनल ने सिंह के खिलाफ निंदनीय रिपोर्ट बनाने का काम किया।

नोटिस में रिपब्लिक टीवी द्वारा किए गए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डाला गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिंह को बदनाम किया था।

नोटिस बताता है कि एक मीडिया सेगमेंट में, एक पैनलिस्ट ने कहा था कि एस सिंह ने जोर देकर कहा था कि राजपूत के शव को ले जाने वाली एम्बुलेंस कूपर अस्पताल जाएगी और संदीप एस सिंह के पीआर ने मीडिया में फैलाने के लिए एक तस्वीर क्लिक की थी।

यह आगे कहा गया है कि सिंह के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे ताकि यह साबित हो सके कि वह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच नहीं चाहते थे। विधिक नोटिस बताता है कि रिपब्लिक हैशटैग #ArrestSandeepSsingh के साथ एक अभियान चलाया।

एस सिंह ने आगे चैनल के बयान पर आपत्ति दर्ज की है कि वह जांच से बचने के लिए "यूके भाग जाना" चाहता था।

एस सिंह का दावा है कि 22 अगस्त से 24 अगस्त तक, रिपब्लिक टीवी के संवाददाताओं ने उनके निवास में घुसने की कोशिश की और "सुरक्षा गार्ड" और "घरेलू सहायकों" को परेशान किया और उन्होंने सिंह की छवि को बदनाम किया।

अधिवक्ता राजेश कुमार के माध्यम से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि चैनल की कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि के अंतर्गत है जो संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय है।

नोटिस ने चैनल से एस सिंह के बारे में सभी दुर्भावनापूर्ण फुटेज, लेख और रिपोर्ट को हटाने और माफी मांगने के लिए कहा है, जिसमें एस सिंह की अखंडता के बारे में सही तथ्य शामिल होने चाहिए।

एस सिंह ने भी रिपब्लिक टीवी से मुआवजे के रूप में 200 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग की है। यदि उन्हें नोटिस का 15 दिनों के भीतर पालन नहीं किया जाता है, तो सिंह ने सूचित किया है कि अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा और मानहानि के लिए हर्जाना मांगा जाएगा।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें द्वारा

Republic TV, Arnab Goswami served defamation notice by Sushant Singh Rajput's friend, ₹ 200 Cr compensation sought

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com