गौहाटी उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रवर्तन पर असम शिक्षा विभाग को फटकार लगाई। (We for Guwahati Foundation and ors v. State of Assam and ors)
मुख्य न्यायाधीश (सीजे) संदीप मेहता और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ ने 17 मई को संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अधिनियम के शासनादेश के अनुसार प्रवेश प्रदान किए जाएं।
सुनवाई के दौरान, CJ ने वकील से पूछा कि कोई ठोस तौर-तरीके या समर्पित पोर्टल क्यों नहीं है और ऐसे प्रवेश क्यों नहीं पूरे किए जा रहे हैं।
"आप चाहते हैं कि ये लोग ऑनलाइन आवेदन करें। वे पहले से ही वंचित हैं। वे कैसे आवेदन करेंगे?"
न्यायालय आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि स्कूल बच्चों को प्रवेश देने के लिए पैसे वसूल रहे थे, या माता-पिता पर खाली वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहे थे।
जब उत्तरदाताओं के वकील ने कहा कि तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है और अगर लाभ से इनकार किया जा रहा है तो बच्चों को तदनुसार आवेदन करने की आवश्यकता है, सीजे मेहता ने कहा,
"आप तौर-तरीकों पर काम करते हैं। आप कसौटी पर काम करते हैं, तर्कसंगत कसौटी होनी चाहिए ... हम इसे दिन-प्रतिदिन [यदि आवश्यक हो] लेंगे।"
जब यह बताया गया कि प्रवेश के लिए एक समर्पित पोर्टल अभी भी विकसित किया जा रहा है, तो सीजेआई ने वकील से देरी के बारे में बताने के लिए कहा।
लंबित दाखिले व औपचारिकताएं पूरी नहीं होने पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को सुनवाई की अगली तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी।
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