शिक्षा का अधिकार ईडब्ल्यूएस छात्र को खुद को शिक्षित करने के लिए "एक पैसा भी" देने के लिए बाध्य नहीं करता है: मद्रास हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति एम धंदापानी ने कहा कि राज्य यह दावा करके जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि अधिनियम में केवल बच्चे के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।
Madras High Court
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह माना राज्य सरकार को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में भर्ती आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित बच्चे द्वारा किए गए सभी खर्चों को वहन करना चाहिए, जिसमें किताबों, अध्ययन सामग्री आदि पर खर्च शामिल है।

18 अप्रैल को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति एम धंडापानी ने कहा कि राज्य यह दावा करके जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि अधिनियम अकेले बच्चे के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान करता है।

न्यायालय ने रेखांकित किया, "राज्य सभी खर्चों को "अवशोषित" करने के लिए बाध्य है और यह सुनिश्चित करता है कि ईडब्ल्यूएस छात्रों को अधिनियम के तहत अनिवार्य शिक्षा का उपयोग करने के लिए "एक पैसा भी" भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है।"

कोर्ट ने कहा, "अविवादित स्थिति की पृष्ठभूमि में, जैसा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि अधिनियम की धारा 2 (डी) और (ई) के तहत निर्दिष्ट बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें, जो कि बच्चे के लिए उसके सिर पर देय सभी फीस को अवशोषित करेगा और उक्त कोटा के तहत भर्ती हुए बच्चे के लिए यह नहीं है कि वह खुद को शिक्षित करने के लिए एक पैसा भी दे क्योंकि यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत राज्य का बाध्य कर्तव्य है कि वह कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे, जैसा कि संविधान के तहत लेकिन अधिनियम की धारा 12 (2) के ढांचे के भीतर है।"

न्यायालय एक नाबालिग, एम सुविथान द्वारा अपने पिता के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को उनके पिछले प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता को आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वेल्लोर जिले के एक निजी, गैर सहायता प्राप्त मैट्रिक स्कूल में भर्ती कराया गया था।

उसके माता-पिता ने अगले दो शैक्षणिक वर्षों की फीस के रूप में लगभग ₹11,700 का भुगतान किया। हालाँकि, स्कूल ने वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और स्टेशनरी सहित अध्ययन सामग्री आदि के लिए ₹11,000 की और माँग की।

चूंकि याचिकाकर्ता भुगतान करने में असमर्थ था, इसलिए उसे केवल कक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वह पढ़ने और सीखने में असमर्थ था क्योंकि वह कोई किताब और नोटबुक नहीं खरीद सकता था।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित केवल ट्यूशन फीस का भुगतान या प्रतिपूर्ति करना आवश्यक था।

उच्च न्यायालय ने हालांकि, माना कि राज्य की प्रस्तुति गलत थी और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इसने कहा कि किताबें, वर्दी, नोटबुक और ऐसी अन्य सभी सामग्री शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री और अभिन्न अंग हैं।

इसलिए, राज्य को आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य भर के स्कूलों में नामांकित याचिकाकर्ता सहित सभी ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए देय पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

[आदेश पढ़ें]

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Right to Education mandates EWS student is not made to pay "even a penny" to get herself educated: Madras High Court

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