आरटीआई कार्यकर्ता लिंगराजू हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

20 नवंबर 2012 को लिंगराजू की उनके घर के बाहर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता और पत्रकार लिंगराजू की हत्या के मामले में पहले आरोपी बनाए गए सभी लोगों को बरी करने की चुनौती पर सोमवार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उन्हें बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील में बरी किए गए व्यक्तियों से जवाब मांगा है।

बेंगलुरु के चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र से जनता दल (सेक्युलर) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार सी गोविंदराजू और उनकी पत्नी गौरम्मा और 10 अन्य पर पहले लिंगराजू की हत्या का आरोप लगाया गया था।

लिंगराजू की 20 नवंबर 2012 को उनके घर के बाहर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। अपनी हत्या से पहले, लिंगराजू ने आरोपी राजनेताओं, गोविंदराजू और गौरम्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें दर्ज की थीं।

इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 9 नवंबर 2012 को, यानी हत्या से 11 दिन पहले, दोनों के घर पर छापेमारी भी की थी.

हत्या के बाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हत्या मामले की जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

इसके बाद, 28 अक्टूबर, 2020 के एक आदेश में, बेंगलुरु सत्र अदालत ने भाड़े के हत्यारों, गोविंदराजू और गोरम्मा सहित 12 व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया। इन लोगों को ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा भी सुनाई थी.

हालाँकि, 4 नवंबर, 2022 को अपील पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

बरी करने के इस आदेश को अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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RTI activist Lingaraju murder: Supreme Court issues notice in plea challenging acquittal of all accused

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