Samajwadi Party Leader Azam Khan
Samajwadi Party Leader Azam Khan

[ब्रेकिंग] हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को विशेष अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई

खान के खिलाफ मामला 2019 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के बाद दर्ज किया गया था।
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक विशेष सांसद / विधायक अदालत ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता और विधान सभा सदस्य आजम खान को 2019 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर एक अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई।

खान के खिलाफ 9 अप्रैल 2019 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 505-1 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए रामपुर में मामला दर्ज किया गया था।

सजा के आधार पर, खान अब राज्य विधानसभा या संसद सदस्य के रूप में सेवा करने के योग्य नहीं हैं।

खान को इस साल की शुरुआत में सीतापुर जेल से रिहा किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कथित धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी। सपा नेता भ्रष्टाचार और चोरी सहित 90 से अधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।

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[BREAKING] Samajwadi Party MLA Azam Khan sentenced to three years in prison by special court in hate speech case

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