उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक विशेष सांसद / विधायक अदालत ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता और विधान सभा सदस्य आजम खान को 2019 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर एक अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई।
खान के खिलाफ 9 अप्रैल 2019 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 505-1 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए रामपुर में मामला दर्ज किया गया था।
सजा के आधार पर, खान अब राज्य विधानसभा या संसद सदस्य के रूप में सेवा करने के योग्य नहीं हैं।
खान को इस साल की शुरुआत में सीतापुर जेल से रिहा किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कथित धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी। सपा नेता भ्रष्टाचार और चोरी सहित 90 से अधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।
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