[समीर वानखेड़े मानहानि मुकदमा] बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को कहा "अगर आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं, तो यहां भी जवाब दें"

समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव काचरूजी वानखेड़े द्वारा दायर मुकदमे में उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए ₹ 1.25 करोड़ का हर्जाना मांगा गया है।
[समीर वानखेड़े मानहानि मुकदमा] बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को कहा "अगर आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं, तो यहां भी जवाब दें"

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

वानखेड़े की ओर से पेश हुए वकील अरशद शेख ने सहमति व्यक्त की कि मानहानि के मामलों में जवाब दाखिल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बीच मलिक यह बयान दे सकते हैं कि जब तक उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई नहीं करता तब तक किसी भी मीडिया पर मानहानिकारक कुछ भी नहीं डाला जाए।

शेख ने प्रस्तुत किया “हर दिन कुछ न कुछ पोस्ट किया जाता है इसलिए मैं यहां हूं। आज सुबह केवल मलिक ने समीर वानखेड़े की सिस्टर इन लॉं के बारे में एक ट्वीट किया"।

मलिक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल दामले ने हालांकि कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से कोई बयान देने या अदालत में हलफनामा देने का कोई निर्देश नहीं मिला है।

उन्होंने आगे यह कहते हुए मुकदमे की स्थिरता पर आपत्ति जताई कि पिता द्वारा दायर किया गया मुकदमा अपने बेटे और बेटी की ओर से शिकायत करने के लिए था।

उन्होंने मुकदमे का जवाब दाखिल करने के लिए 2-3 दिन और मांगे।

अवकाशकालीन न्यायाधीश माधव जामदार ने कहा कि यह मुकदमा परिवार के सदस्यों के मानहानिकारक बयानों के खिलाफ लगता है और मलिक को कल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति जामदार ने 9 नवंबर, 2021 तक जवाब दाखिल करने का आदेश पारित करने से पहले कहा, "अगर आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी बेहतर जवाब दे सकते हैं।"

मुकदमे की सुनवाई 10 नवंबर, 2021 तक के लिए स्थगित कर दी गई।

वानखेड़े के पिता ध्यानदेव काचरूजी वानखेड़े द्वारा दायर मुकदमे में मानहानिकारक बयान देने के लिए ₹1.25 करोड़ का हर्जाना मांगा गया है।

मलिक द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर वानखेड़े का कथित जन्म प्रमाण पत्र साझा करने के बाद यह मुकदमा खड़ा हुआ, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि वानखेड़े के पिता एक मुस्लिम थे।

मुकदमे में, वादी, ध्यानदेव वानखेड़े ने दावा किया कि मलिक के दामाद समीर खान को इस साल जनवरी में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ही उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी।

वादी ने आरोप लगाया कि वानखेड़े के परिवार के सदस्यों और मलिक के साथ टिप्पणी, आक्षेप या तो मौखिक या लिखित, और साक्षात्कार "कष्टप्रद और मानहानिकारक" थे।

याचिका में कहा गया है, "प्रतिवादियों ने वादी और उसके परिवार के सदस्यों के नाम, चरित्र, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि के लिए अपूरणीय क्षति, पूर्वाग्रह पैदा किया है।"

अधिवक्ता दिवाकर राय और सौरभ तम्हंकर के माध्यम से दायर मुकदमे में निम्नलिखित प्रार्थनाओं की मांग की गई:

  • मलिक द्वारा दिए गए बयानों को "अपमानजनक और मानहानिकारक" घोषित करने का आदेश;

  • मलिक को अपने सोशल मीडिया खातों सहित किसी भी प्रकार के मीडिया में प्रकाशित करने या बयान देने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश;

  • मलिक द्वारा जारी किसी भी बयान, प्रेस विज्ञप्ति, ट्वीट को हटाने के लिए मलिक को निर्देश;

  • अपने बेटे और उसके परिवार के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए ₹1.25 करोड़ का हर्जाना देने के निर्देश।

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[Sameer Wankhede defamation suit] "If you can reply on Twitter, reply here too:" Bombay High Court to Nawab Malik

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