सावरकर मानहानि मामला: पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया

सावरकर के पोते द्वारा दायर मानहानि की शिकायत, गांधी द्वारा मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान की गई टिप्पणी से उपजी है।
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पुणे की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को हिंदुत्व के प्रतीक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया है।

यह आदेश विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अमोल शिंदे द्वारा जारी किया गया, जिन्होंने पहले गांधी को 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया था।

गांधी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि समन प्राप्त नहीं हुआ है।

शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर ने अदालत से गांधी को पेश होने के लिए नए समन जारी करने का अनुरोध किया। गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मिलिंद पवार ने अदालत को आश्वासन दिया कि उनके मुवक्किल अगली तारीख पर पेश होंगे।

मानहानि की शिकायत गांधी द्वारा मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान की गई टिप्पणी से उपजी है। गांधी ने कथित तौर पर कहा कि सावरकर ने एक घटना के बारे में लिखा था जिसमें उन्होंने और उनके दोस्तों के एक समूह ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, एक ऐसा क्षण जिसका सावरकर ने कथित तौर पर "आनंद" लिया था।

शिकायत दर्ज करने वाले सत्यकी सावरकर ने इस बात से इनकार किया है कि उनके लेखन में ऐसा कोई बयान है और उनका दावा है कि गांधी की टिप्पणी मानहानिकारक है।

अपने आवेदन में, सत्यकी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत गांधी के लिए अधिकतम सजा की मांग की है, जो आपराधिक मानहानि की सजा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, सावरकर ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357 के तहत उपलब्ध अधिकतम मुआवज़ा लगाने की मांग की है, जो अदालतों को अपराध के पीड़ित को मुआवज़ा देने का आदेश देने की अनुमति देता है।

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Savarkar defamation case: Pune Court directs Rahul Gandhi to appear on December 2

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