धारा 498ए विवाह संस्था को प्रभावित करने वाला दुरूपयोग; पारंपरिक शादियों की जगह ले रहा है लिव-इन रिलेशनशिप: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एकल-न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप चुपचाप हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार में घुस गया है, पारंपरिक विवाहों की जगह ले रहा है और यह एक जमीनी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा।
Allahabad High Court, Marriage
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए का दुरुपयोग विवाह की पारंपरिक संस्था को प्रभावित कर रहा है और लिव-इन संबंध जो कानूनी बोझ से मुक्त हैं, पारंपरिक विवाह की जगह ले रहा है। [मुकेश बंसल बनाम यूपी राज्य]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप चुपचाप हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार में घुस गया है, पारंपरिक विवाहों की जगह ले रहा है और यह एक जमीनी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा।

यह पारंपरिक विवाह का एक विकल्प है जिसमें अविवाहित जोड़े अपने कानूनी निहितार्थ, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारियों से मुक्त एक दूसरे के साथ विवाह किए बिना एक साथ रहते हैं।

कोर्ट ने कहा, "वास्तव में, यह पारंपरिक भारतीय विवाह का एक ऑफ शूट है, केवल जोड़े को खतरों और कानूनी जटिलताओं से बचाने और उनके बीच कलह से बचाने के लिए, दो युवा जोड़े यौन और रोमांटिक संबंध बनाने के लिए सहमत हैं। अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए का इस तरह का घोर और बिना सोचे-समझे दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होता रहेगा तो हमारी सदियों पुरानी विवाह संस्था की पारंपरिक सुगंध समय के साथ पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी।"

न्यायाधीश ने कहा कि यह एक स्वैच्छिक समझौता था जहां एक अविवाहित पुरुष या महिला यौन और रोमांटिक रिश्ते में एक छत के नीचे एक साथ रहने का फैसला करती है।

"पारंपरिक विवाह के विकल्प के रूप में विवाह प्रतीत होता है जिसमें अविवाहित जोड़े एक-दूसरे से विवाह किए बिना अपने कानूनी निहितार्थ, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारियों से मुक्त रहते हैं।"

ये टिप्पणियां उच्च न्यायालय ने धारा 498ए के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की एक श्रृंखला जारी करते हुए की थी, जो सामान्य और व्यापक आरोपों के माध्यम से पति और उसके परिवार के सदस्यों को नाखून देने की बढ़ती प्रवृत्ति के आलोक में थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी के खिलाफ दो महीने तक कोई गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और इस अवधि के दौरान मामले को परिवार कल्याण समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

[आदेश पढ़ें]

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Section 498A misuse affecting institution of marriage; live-in relationships replacing traditional marriages: Allahabad High Court

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