शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एलओसी की कार्यवाही के बीच विदेश यात्रा की याचिका वापस ली

यह एलओसी उन आरोपों के बाद जारी किया गया था कि व्यापारिक परिचालन की आड़ में निवेशकों के धन का दुरुपयोग किया गया।
Shilpa Shetty, Raj Kundra and Bombay HC
Shilpa Shetty, Raj Kundra and Bombay HC
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अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी अर्जी वापस ले ली है। उनके वकील ने अदालत को बताया कि शिल्पा शेट्टी फिलहाल देश छोड़ने का इरादा नहीं रखती हैं। [राज कुंद्रा बनाम भारत संघ]

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने याचिका वापस लेने की बात दर्ज की और याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया तथा उन्हें यह स्वतंत्रता प्रदान की कि जब भी वह यात्रा करना चाहें, वे पूरे विवरण के साथ नया आवेदन दायर कर सकती हैं।

Chief Justice Shree Chandrashekar and Gautam Ankhad
Chief Justice Shree Chandrashekar and Gautam Ankhad

न्यायालय ने निर्देश दिया कि व्यवसायी दीपक कोठारी द्वारा दायर ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा शेट्टी और कुंद्रा को जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को चुनौती देने वाली मुख्य रिट याचिका 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाए।

यह एलओसी उन आरोपों के बाद जारी किया गया था कि व्यावसायिक संचालन की आड़ में निवेशकों के धन का दुरुपयोग किया गया था। इस वर्ष की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने दंपति को किसी भी यात्रा अनुरोध पर विचार करने से पहले ₹60 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था और फुकेत जाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

पिछली सुनवाई में, पीठ ने शेट्टी की संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावित "व्यावसायिक यात्रा" के आधार पर भी सवाल उठाया था, यह देखते हुए कि कोई औपचारिक दस्तावेज या अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इससे पहले की एक सुनवाई में, पीठ ने यह भी टिप्पणी की थी, "आप सरकारी गवाह क्यों नहीं बन जाते?" - यह संकेत देते हुए कि जाँच में सहयोग करना एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है।

न्यायालय ने आज यह भी दर्ज किया कि हस्तक्षेपकर्ता एक औपचारिक हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और उसके उत्तरों को रिकॉर्ड में लिया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान, हस्तक्षेपकर्ता के वकील ने एक गंभीर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि शेट्टी का 14 अक्टूबर का अतिरिक्त हलफनामा, जिसमें उनकी प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम का उल्लेख था, कानून के अनुसार नोटरीकृत नहीं था। वकील ने दावा किया कि जिस नोटरी की मुहर दस्तावेज़ पर है, उसने इसे सत्यापित करने से इनकार किया है और नोटरी के रजिस्टर में हस्ताक्षर पूरी तरह से अलग हैं।

शेट्टी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता निरंजन मुंदरगी ने अदालत को बताया कि उनके पास नोटरीकरण के संबंध में कोई निर्देश नहीं थे, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि आवेदक अपनी यात्रा के अनुरोध पर ज़ोर नहीं दे रही थी।

पीठ ने कहा, "उपरोक्त के मद्देनजर, अंतरिम आवेदन वापस लेते हुए खारिज किया जाता है और आवेदक को यात्रा करने का इरादा होने पर नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।"

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Shilpa Shetty, Raj Kundra withdraw plea to travel abroad amid LOC proceedings before Bombay High Court

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