श्रद्धा मर्डर: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने की मांग वाली जनहित याचिका जुर्माना लगाते हुए खारिज की

कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी जांच कर रही है और कोर्ट इसकी निगरानी नहीं करेगा.
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका खारिज कर दी, जिसमें श्रद्धा वाकर हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। [जोशिनी तुली बनाम एनसीटी राज्य]

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस अपनी जांच कर रही है और अदालत इसकी निगरानी नहीं करेगी।

अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए जुर्माना भी लगाया।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम कर रही है और 80 फीसदी जांच पहले ही पूरी हो चुकी है.

केंद्र सरकार ने भी जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एक निजी पक्ष जनहित याचिका के माध्यम से जांच के तरीके को निर्धारित नहीं कर सकता है।

अधिवक्ता जोशीनी तुली द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने मीडिया के माध्यम से जनता के सामने जांच के सूक्ष्म और संवेदनशील विवरण का खुलासा किया।

याचिका में कहा गया है, "कि अब तक दिल्ली पुलिस/पी.एस. महरौली ने अपनी जांच के हर चरण के बारे में मीडिया और जनता के सामने एक-एक विवरण का खुलासा किया है, जिसकी कानून के अनुसार अनुमति नहीं है।"

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि बरामदगी के स्थल पर मीडिया और अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों की उपस्थिति, अदालत की सुनवाई में और इसी तरह वर्तमान मामले में सबूतों और गवाहों के साथ हस्तक्षेप के बराबर है।

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