मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी।
विशेष एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश वीवी विदवान ने निर्देश दिया कि पिठानी को पीआर बांड और 50,000 रुपये की राशि की नकद जमानत पर अपनी शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।
अंतरिम जमानत पर रहते हुए, उन्हें समय-समय पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का भी निर्देश दिया गया था और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के संपर्क विवरण प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया था।
पिठानी को 2 जुलाई, 2021 को मुंबई एनडीपीएस कोर्ट में वापस रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि इस अंतरिम जमानत का कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
राजपूत की मौत के संबंध में जांच की जा रही ड्रग मामले में एनसीबी ने पिठानी को गिरफ्तार किया था और 18 जून, 2021 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
पिठानी ने पहले इस आधार पर जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया था कि उनकी 26 जून, 2021 को शादी हो रही है और उन्होंने जमानत आवेदन के साथ अपनी शादी का कार्ड भी संलग्न किया था।
विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने पिठानी की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए एनसीबी को समय दिया।
हालांकि गुरुवार को एडवोकेट तारक सैयद ने पिठानी की ओर से जमानत के लिए अंतरिम अर्जी दाखिल की।
अंतरिम अर्जी को देखते हुए पिठानी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी वापस ले ली गई।
एनसीबी ने इस आधार पर जमानत देने का विरोध किया कि पिठानी के खिलाफ जांच चल रही थी और महत्वपूर्ण सुराग सामने आ रहे थे और उनके द्वारा रोके गए व्यक्तियों की जांच अभी बाकी थी।
एनसीबी के लिए विशेष लोक अभियोजक सेठना ने तर्क दिया कि "ऐसे व्यक्तियों को प्रभावित करने और/या आवेदक द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है"।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शर्तों को लागू करने पर अंतरिम जमानत दी जा सकती है, यह स्पष्ट करते हुए कि किसी भी शर्त का उल्लंघन अस्थायी जमानत को रद्द करना या नकद जमानत को जब्त करना होगा।
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