यूपी पुलिस की प्राथमिकी में सीतापुर कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को जमानत देने से किया इनकार; उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस (यूपी पुलिस) द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए दर्ज एक मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जुबैर 4 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है।
न्यायाधीश अभिनव श्रीवास्तव ने इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी कि आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या अपराध दोहराने की संभावना थी। यह नोट किया गया कि मामला गंभीर प्रकृति का और गैर-जमानती था।
अदालत ने सामग्री की जांच करने पर ध्यान दिया कि जुबैर पर समाज में जानबूझकर नफरत फैलाने, मुस्लिम विवाद पैदा करने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और विभिन्न संप्रदायों के लोगों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद और स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ किए गए एक ट्वीट के आधार पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस बीच जुबैर ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
गुरुवार की सुबह, जुबैर की प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष किया गया था।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ही मामलों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। इसलिए, इसने निर्देश दिया कि सीजेआई द्वारा मंजूरी के अधीन मामले को कल सूचीबद्ध किया जाए।
उन्होंने पहले मामले को रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया जिसके कारण शीर्ष अदालत में अपील की गई।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया द्वारा 2 जुलाई को दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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