[ब्रेकिंग]विशेष CBI अदालत ने नारदा मामले मे TMC नेताओं मदन मित्रा,फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दी

दिलचस्प बात यह है कि आरोपी को जमानत देने में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें COVID-19 के प्रसार से बचने के लिए जेलों की भीड़भाड़ कम करने का आग्रह किया गया था।
Firhad Hakim, Subrata Mukherjee, Madan Mitra and Sovan Chatterjee
Firhad Hakim, Subrata Mukherjee, Madan Mitra and Sovan Chatterjee
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सीबीआई की एक विशेष अदालत ने नारद मामले में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं मदन मित्रा, फिरहाद हकीम उर्फ बॉबी हकीम, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी।

उनमें से दो, फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनमें से एक मदन मित्रा विधायक हैं।

चटर्जी कोलकाता के पूर्व मेयर रह चुके हैं।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनुपम मुखर्जी ने यह आदेश दिया।

सीबीआई ने चारों को सोमवार सुबह उनके आवास से गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में सीबीआई कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी थीं।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए चारों आरोपियों की हिरासत की मांग नहीं की थी, लेकिन प्रार्थना न्यायिक हिरासत के लिए थी जो गिरफ्तार किए गए लोगों की हिरासत के लिए आधार नहीं हो सकती।

अदालत ने आदेश दिया, "इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सर मदन मित्रा, फिरहाद हकीम उर्फ बॉबी हकीम, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दी जाती है।"

जमानत उनके द्वारा 50,000 रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन है, जिसमें प्रत्येक को 25,000 रुपये के दो जमानतदार हैं।

अदालत ने कहा कि उन्हें आगे की जांच के संबंध में जांच अधिकारी का सहयोग करना चाहिए और अगले आदेश तक हर पखवाड़े जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए।

दिलचस्प बात यह है कि आरोपी को जमानत देने में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें COVID-19 के प्रसार से बचने के लिए जेलों की भीड़भाड़ कम करने का आग्रह किया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह भी विचार है कि जेल में अभियुक्तों की अत्यधिक भीड़ से कोविड-19 के संक्रमण का प्रभाव हो सकता है जिसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को कैदियों के बीच संक्रमण से बचने के लिए जेल को खाली करने का निर्देश दिया है।

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[BREAKING] Special CBI court grants interim bail to TMC leaders Madan Mitra, Firhad Hakim, Subrata Mukherjee, Sovan Chatterjee in Narada case

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