

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की पांच सदस्यों वाली बेंच ने मंगलवार को ज़ी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के खिलाफ पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले में ट्रिब्यूनल की एक छोटी बेंच के 25 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी।
इस बेंच में प्रेसिडेंट जस्टिस (रिटायर्ड) अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल, ज्यूडिशियल मेंबर बच्चू वेंकट बलराम दास और महेंद्र खंडेलवाल, और टेक्निकल मेंबर अतुल चतुर्वेदी और रवींद्र चतुर्वेदी शामिल थे। बेंच ने आज कहा कि पिछले फैसले को लेकर कोई स्पष्ट बहुमत वाली राय नहीं है।
इसलिए, बेंच ने मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का फैसला किया और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
बेंच ने 25 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी और चंद्रा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने से रोक दिया।
यह विवाद ज़ी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा द्वारा प्रस्तावित रीपेमेंट प्लान से जुड़ा है। यह प्लान इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 95 के तहत शुरू की गई पर्सनल इनसॉल्वेंसी कार्यवाही के दौरान पेश किया गया था।
इस प्लान के तहत, चंद्रा ने ₹22,006.57 करोड़ के स्वीकार किए गए दावों के बदले लेनदारों को ₹6.25 करोड़ का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया था। इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया की लागत के लिए ₹25 लाख अलग रखे गए थे।
शुरुआत में इस प्लान पर NCLT की एक बेंच ने विचार किया था, जिसमें ज्यूडिशियल मेंबर अशोक कुमार भारद्वाज और टेक्निकल मेंबर रीना सिन्हा पुरी शामिल थे। दोनों सदस्यों की राय अलग-अलग थी।
भारद्वाज ने केवल उन लेनदारों के संबंध में प्लान को मंज़ूरी देने का समर्थन किया जिन्होंने इसका समर्थन किया था। उन्होंने असहमति रखने वाले लेनदारों (जिनमें बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल थे) को अपना बकाया वसूलने के लिए स्वतंत्र उपाय करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया।
पुरी ने रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में गंभीर कमियां पाए जाने के बाद प्लान को खारिज कर दिया।
इसके बाद मामले को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 419(5) के तहत तीसरे सदस्य, ज्यूडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा के पास भेजा गया।
25 अगस्त को शर्मा ने कहा कि प्लान को मंज़ूरी दी जानी चाहिए। हालांकि, उन्होंने अनिल कुमार के माध्यम से 960 व्यक्तियों और सुनील जैन के माध्यम से 300 व्यक्तियों की ओर से पेश किए गए दावों को बाहर करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन दावों के लिए आवंटित राशि को बाकी पात्र लेनदारों के बीच फिर से बांटा जाए।
शर्मा ने आगे कहा कि मंज़ूर किया गया प्लान IBC की धारा 115 के तहत सभी लेनदारों पर बाध्यकारी होगा, जिसमें वे लेनदार भी शामिल हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था।
जब मामला मूल दो-सदस्यीय बेंच के पास वापस आया, तो उसने 31 अगस्त को कहा कि तीसरे सदस्य की ओर से कोई बहुमत वाली राय सामने नहीं आई है। बेंच ने गौर किया कि टेक्निकल मेंबर ने प्लान को खारिज कर दिया था, ज्यूडिशियल मेंबर ने इसे सिर्फ़ सपोर्ट करने वाले क्रेडिटर्स तक सीमित रखने की बात कही थी, और तीसरे मेंबर ने इसे सभी क्रेडिटर्स के लिए अनिवार्य बनाते हुए मंज़ूरी दे दी थी।
चूंकि तीनों फ़ैसले अलग-अलग थे, इसलिए मामले को नए सिरे से NCLT प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, जिन्होंने मौजूदा पांच-सदस्यीय बेंच का गठन किया।
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Subhash Chandra insolvency: NCLT 5-member bench stays August 25 verdict, to hear case afresh