संसद किसी हमलावर की अवैध कार्रवाई को वैध नही कर सकती: वाराणसी मे मस्जिद स्थल पर प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मुकदमा

यह मुकदमा उस भूमि / संपत्ति की बहाली के लिए दायर किया गया है जिस पर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है।
Gyanvapi Mosque and the Ancient temple Varanasi
Gyanvapi Mosque and the Ancient temple Varanasi

देवी मां श्रृंगार गौरी की ओर से वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया गया है जिसमे शहर के बीचोंबीच स्थित एक प्राचीन मंदिर के उद्गम स्थल के भीतर अनुष्ठान की बहाली की मांग की जा रही है, जिसका मुसलमानों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का हिस्सा होने का दावा किया गया है।

यह वाद दस वाद मित्रो के माध्यम से दायर किया गया है।

जब मामला उठाया गया, तो प्रबंधन समिति अंजुमन इंताज़ामिया मस्जिद प्रतिवादियों के लिए उपस्थित हुए और काउंटर हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा।

अधिवक्ता हरी शंकर जैन और पंकज कुमार वर्मा राज्यों के माध्यम से दायर याचिका मे दावा किया गया कि प्राचीन मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग मुगल शासक औरंगजेब के आदेश के तहत 1669 में गिरा दिया गया था, लेकिन माँ श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और अन्य देवताओं का अस्तित्व बना रहा। भगवान आदि विशेश्वर के प्राचीन मंदिर के आंशिक विध्वंस के बाद, ज्ञानवापी मस्जिद का नया निर्माण हुआ।

माँ श्रृंगार गौरी की छवि इशान कोन (नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर) में ज्ञान वापी के पीछे स्थित संपत्ति के भीतर मौजूद है। भक्त इस स्थान पर दैनिक पूजा और पूजा अर्चना करते रहे हैं लेकिन 1990 में अयोध्या आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए, भक्तों द्वारा दैनिक पूजा में कुछ प्रतिबंध लगाए। 1993 से राज्य सरकार ने देवी श्रृंगार गौरी और अन्य सहायक देवताओं की पूजा में भक्तों के लिए कुछ और कठिन शर्तें लगा दीं।

वादकारियों ने दावा किया है कि उनके पास चिह्नित परिसर के भीतर 'पूजा' करने का मौलिक अधिकार है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्थान मुसलमानों का नहीं है और 26 जनवरी 1950 से पहले बनाई गई कोई भी बाधा भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 (1) के आधार पर शून्य हो गई है।

पूजा की वस्तुओं के बिना एक मूर्तिपूजक अपनी पूजा पूरी नहीं कर सकता और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

पूजा के कार्य में की गई कोई भी बाधा भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अधिकार की अवहेलना है।

वादी ने अदालत से निम्नलिखित राहत की मांग की है:

  1. यह घोषणा की जाये कि संपूर्ण अविमुक्तेश्वर क्षेत्र वादी देवता अस्थन भगवान आदि विशेश्वर का है, जो वाराणसी के मध्य में स्थित है।

  2. प्रतिवादियों और उनके अधीन काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वहां स्थित मौजूदा इमारतों और संरचनाओं आदि के विध्वंस और हटाने के बाद नए मंदिर भवन के निर्माण में किसी तरह की आपत्ति या बाधा उत्पन्न करने से रोकना ।

  3. पूजा को बहाल करने और पूजा करने वालों द्वारा दर्शन और पूजा के लिए उचित व्यवस्था करने और कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी बोर्ड को निर्देशित किया जाये

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Parliament cannot legalize the illegal action of an invader: Suit filed for restoration of ancient temple at site of Mosque in Varanasi

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