सुप्रीम कोर्ट ने 1985 के मर्डर केस में दो को किया बरी, कहा ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट अहम कारकों पर विचार करने में रहे नाकाम

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जाँच में लापरवाही थी और महत्वपूर्ण कारक जिन्हें निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने नज़रअंदाज़ कर दिया था, जिसके कारण अभियुक्त को संदेह का लाभ मिलना चाहिए था।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1985 के एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को बरी कर दिया, यह पाते हुए कि वे संदेह के लाभ के हकदार थे और हैं [मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।

जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने पाया कि पुलिस जांच में खामियां थीं और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट उन महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करने में विफल रहे, जो संकेत देते हैं कि आरोपी को झूठा फंसाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण कारक थे, जिन पर दुर्भाग्य से निचली अदालतों का ध्यान नहीं गया।

शीर्ष अदालत ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार थे, केवल लापरवाह पुलिस जांच को महत्व नहीं दे रहा था।

कोर्ट ने कहा कि केवल जांच प्रक्रिया में खामियां ही दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकती हैं। इसलिए, अदालत ने मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की विस्तार से जांच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोप सही होंगे या नहीं।

इस तरह की जांच पर, शीर्ष अदालत ने पाया कि "अभियोजन पक्ष की कहानी में काफी हद तक अनिश्चितता है" और ऐसा लगता है कि नीचे की अदालतें अन्य आसपास की परिस्थितियों के प्रभाव पर विचार किए बिना मुख्य रूप से दो गवाहों की मौखिक गवाही से प्रभावित हुई हैं।

ऐसी पूर्व उपेक्षित परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, शीर्ष अदालत का विचार था कि आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ हत्या का आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट 2014 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 1986 के ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए अपीलकर्ता-आरोपी को दोषी ठहराया गया था। यह मामला एक नारायण की मौत से जुड़ा है, जिसकी 5 सितंबर, 1985 को हत्या कर दी गई थी।

चार लोगों पर शुरू में अपराध का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट द्वारा मामला उठाए जाने से पहले ही एक आरोपी की मौत हो गई। 1986 में तीन शेष अभियुक्तों को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, एक और अभियुक्त का निधन हो गया, जबकि मामला अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था। 2014 में, उच्च न्यायालय ने शेष दो अभियुक्तों की सजा की पुष्टि की।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे की अपील पर कहा कि यह इंगित करने के लिए सामग्री थी कि मृतक और अभियुक्त के बीच लंबे समय से शत्रुता थी, जिसके कारण यह संभावना थी कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया था। शीर्ष अदालत ने मामले की जांच में भी कई खामियों पर ध्यान दिया।

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Supreme Court acquits two in 1985 murder case, says trial court and High Court failed to consider vital factors

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