सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी अंकित तिवारी को तमिलनाडु से मध्य प्रदेश जाने की अनुमति दे दी, जिन्हें 2023 में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
शीर्ष अदालत ने इस साल मार्च में तिवारी को जमानत देते हुए उन्हें बिना पूर्व अनुमति के तमिलनाडु से बाहर न जाने का निर्देश दिया था। तिवारी ने आज जमानत की शर्त में संशोधन के लिए प्रार्थना की।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश जाने की अनुमति दे दी।
विस्तृत आदेश का इंतजार है।
पिछले साल डीवीएसी ने तिवारी को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। बाद में शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ डीवीएसी जांच पर रोक लगा दी थी।
अप्रैल में, शीर्ष अदालत ने तिवारी की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर डीवीएसी से जवाब मांगा था। उल्लेखनीय है कि ईडी ने भी मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अंकित तिवारी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता शिवम सिंह ने किया। तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी पेश हुए।
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Supreme Court allows ED officer Ankit Tiwari to travel to Madhya Pradesh from Tamil Nadu