सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के यथास्थिति आदेश पर रोक लगाते हुए अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म 'झुंड' को ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का मार्ग प्रशस्त किया।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एएस बोपन्ना की बेंच ने प्रथम दृष्टया पाया कि उच्च न्यायालय का आदेश सुविधा के संतुलन के खिलाफ था।
पीठ ने दर्ज किया "उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत देने के संबंध में सिद्धांतों की अनदेखी की है।"
उच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल को, हैदराबाद के फिल्म निर्माता नंदी चिन्नी कुमार द्वारा एक याचिका में पारित एक अंतरिम आदेश में ओटीटी प्लेटफार्मों पर फिल्म की रिलीज के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया था।
फिल्म निर्माताओं ने उसी के खिलाफ अपील में शीर्ष अदालत का रुख किया था।
शीर्ष अदालत ने फिल्म निर्माताओं को अंतरिम राहत देते हुए मामले को अंतिम निपटान के लिए 13 मई को सूचीबद्ध किया।
पीठ ने कहा, "आक्षेपित आदेश पर रोक लगा दी गई। एसएलपी को अगले शुक्रवार को अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध किया गया। प्रतिवादी को दस्तावेजों के साथ सीए दाखिल करने की स्वतंत्रता है।"
इससे पहले मार्च में तेलंगाना में कुकटपल्ली में रंगा रेड्डी कोर्ट ने कुमार की एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें जनवरी 2021 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जहां उनके द्वारा दायर हर्जाने के मुकदमे का निपटारा एक समझौता समझौते के अनुसार वापस ले लिया गया था, जबकि ₹10 लाख का जुर्माना लगाया गया था।
याचिका में दावा किया गया है कि समझौता समझौता धोखाधड़ी और गलत बयानी पर आधारित था। हालाँकि, उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था।
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