सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक ही आदेश के विभिन्न संस्करणों के बाद मद्रास HC को सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा

जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इस संबंध में उचित सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसे मद्रास उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया।
Madras High Court and Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय से सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा क्योंकि शीर्ष न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा एक ही मामले में अपनी वेबसाइट पर दो परस्पर विरोधी आदेश अपलोड किए गए थे, जिनमें से एक खुली अदालत में सुनाए गए आदेश से अलग था। [जे मोहम्मद नज़ीर और अन्य बनाम महासेमम ट्रस्ट और अन्य]

7 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया एक आदेश 1 सितंबर, 2022 को खुली अदालत में सुनाए गए आदेश से अलग पाया गया।

प्रारंभ में, इस मामले के लिए 5 सितंबर को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया आदेश खुली अदालत में पढ़े गए ऑपरेटिव हिस्से के अनुरूप था। हालाँकि, 7 सितंबर तक एक संशोधित आदेश अपलोड किया गया था।

विसंगति को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने शुरू में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इस मुद्दे पर जांच करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर, 2022 के अपने आदेश में कहा, "हमने दोनों आदेशों का अध्ययन किया है। आदेश से कुछ पैराग्राफ स्पष्ट रूप से गायब/हटाया गया है, जो अब उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।"

तदनुसार, रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 10 नवंबर, 2022 को एक सीलबंद कवर में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए, जस्टिस रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने पिछले सप्ताह कहा,

"हमने रिपोर्ट को देखा है और 01.09.2022 को आदेश पारित करने में दिए गए औचित्य के साथ अपनी संतुष्टि दर्ज की है, जिसका संदर्भ हमारे दिनांक 23.09.2022 के आदेश में किया गया है और उचित आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसे उच्च न्यायालय पर छोड़ देते हैं जो न्याय के हित में आवश्यक हैं।"

जांच के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के ऑपरेटिव भाग, जैसा कि अदालत में सुनाया गया था, ने प्रतिवादी को अन्नानगर, चेन्नई में इंडियन बैंक की एक शाखा में ₹115 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था। इस हिस्से को बाद में हटा दिया गया था जब आदेश को कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए निर्देश दिया कि मामले को 8 फरवरी को हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

हाईकोर्ट को इस मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया था। यथास्थिति का आदेश देने वाले उच्च न्यायालय के पहले के एक अंतरिम आदेश को भी छह सप्ताह की अवधि के लिए बहाल कर दिया गया था।

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Supreme Court asks Madras High Court to take corrective measures after different versions of same order uploaded on website

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