सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कानून प्रशिक्षुओं के न्यायालय कक्ष में प्रवेश पर रोक लगा दी

यह कदम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर उठाया गया है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न सुनवाई दिवसों - सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार - पर अपने न्यायालय कक्षों में विधि प्रशिक्षुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा किए गए अनुरोध के बाद यह कदम उठाया गया है, जैसा कि न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा एससीबीए को 30 जुलाई को जारी एक पत्र में कहा गया है।

पत्र में कहा गया है, "सक्षम प्राधिकारी ने विभिन्न सुनवाई के दिनों, यानी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को न्यायालय कक्षों में विधि प्रशिक्षुओं की पहुँच को प्रतिबंधित करने के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।"

नियमित सुनवाई के दिनों, यानी बुधवार और गुरुवार को विधि प्रशिक्षुओं को न्यायालय परिसर और गलियारों में प्रवेश की अनुमति होगी।

एससीबीए ने पहले न्यायालय को पत्र लिखकर न्यायालय के अंदर भीड़भाड़ का हवाला देते हुए विधि प्रशिक्षुओं पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था।

एससीबीए ने कहा था, "यह देखा गया है कि सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्ट रूम और कोर्ट कॉरिडोर में काफी भीड़ होती है। इसका मुख्य कारण इन दिनों मौजूद इंटर्न की अधिक संख्या है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं और नियमित प्रैक्टिसनर्स के लिए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाना मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा, कई मामलों में, बार के सदस्यों के अनुरोध करने पर भी इंटर्न अपनी सीट खाली नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रैक्टिसन करने वाले अधिवक्ताओं को और असुविधा हो रही है।"

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Supreme Court bars law interns from entering its courtrooms on Mondays, Tuesdays and Fridays

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