[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप मे न्यायमूर्ति संजय यादव की नियुक्ति की अनुषंशा की

25 जून, 2021 को सेवानिवृत्त होने से न्यायमूर्ति यादव का कार्यकाल बहुत छोटा होगा जब तक कि उसे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत नहीं किया जाता है।
Justice Sanjay Yadav
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजय यादव की नियुक्ति की सिफारिश की है।

कॉलेजियम ने गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला किया।

कॉलेजियम द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 मई, 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय [पीएचसी: मध्य प्रदेश] के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।"

न्यायमूर्ति यादव पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के पद छोड़ने के बाद 14 अप्रैल से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

न्यायमूर्ति यादव ने अगस्त 1986 में एक वकील के रूप में नामांकन किया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष वकालत की। उन्हें 2007 में एमपी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और जनवरी 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने से पहले उन्होंने इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था।

जस्टिस यादव 2019 में उस समय चर्चा में थे जब मध्य प्रदेश बार के वकीलों ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखा था और बार के सदस्यों के साथ लगातार दुर्व्यवहार और संभावित संघर्ष का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति संजय यादव को मध्य प्रदेश राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की।

[कॉलेजियम स्टेटमेंट पढ़ें]

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[BREAKING] Supreme Court Collegium recommends appointment of Justice Sanjay Yadav as Chief Justice of Allahabad High Court

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