सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की

ट्रांसफर के लिए अनुशंसित मे न्यायमूर्ति एचएम प्रच्छक शामिल है जिन्होंने मानहानि मामले मे राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी और न्यायमूर्ति गीता गोपी जिन्होंने पहले मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया
Gujarat High Court
Gujarat High Court

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों को चार अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

निम्नलिखित चार न्यायाधीश हैं जिन्हें विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण के लिए अनुशंसित किया गया है:

  • न्यायमूर्ति अल्पेश वाई कोग्जे को इलाहाबाद उच्च न्यायालय;

  • न्यायमूर्ति गीता गोपी मद्रास उच्च न्यायालय में;

  • न्यायमूर्ति हेमन्त एम प्रच्छक को पटना उच्च न्यायालय; और

  • न्यायमूर्ति समीर जे दवे राजस्थान उच्च न्यायालय में।

10 अगस्त के अपने प्रस्ताव में, कॉलेजियम ने 'बेहतर न्याय प्रशासन' के लिए इन चार न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया है।

विशेष रूप से, न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक हाल ही में तब खबरों में थे, जब उन्होंने अपनी टिप्पणी "सभी चोरों का उपनाम मोदी होता है" के लिए आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जुलाई में पारित 123 पन्नों के फैसले में न्यायाधीश ने कहा था कि सजा पर रोक लगाने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

संबंधित नोट पर, न्यायमूर्ति गीता गोपी ने पहले इस साल अप्रैल में इसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

पिछले हफ्ते, न्यायमूर्ति समीर दवे ने 2002 के गोधरा दंगों के संबंध में कथित रूप से गढ़े गए सबूतों के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिए कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

इससे पहले, न्यायाधीश की कुछ आलोचना हुई जब उन्होंने मौखिक टिप्पणी की कि कैसे अतीत में लड़कियों की शादी 14 से 15 साल की उम्र में कर दी जाती थी और वे 17 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म देती थीं।

न्यायमूर्ति दवे ने बाद में इस तरह की आलोचना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक न्यायाधीश को "स्थितप्रज्ञ" की तरह होना चाहिए, जिसका भगवद गीता के अनुसार मतलब है कि किसी को आलोचना और प्रशंसा दोनों को नजरअंदाज करना चाहिए।

[प्रस्तावना पढ़ें]

Attachment
PDF
4_Gujarat_HC_Judges.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court Collegium recommends transfer of four Gujarat High Court judges

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com