सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 लाख जुर्माना जमा नहीं करने वाले जनहित याचिका वादी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला शुरू किया

पिछले दिसंबर में एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने सत्संग संस्थापक श्री श्री ठाकुर अनुकुलचंद्र को परमात्मा घोषित की याचिका दायर करने के लिए उपेंद्रनाथ दलाई पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उपेन्द्र नाथ दलाई (याचिकाकर्ता) के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की, जो ₹1 लाख का जुर्माना जमा करने में विफल रहे, जो सत्संग के संस्थापक श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र को परमात्मा घोषित करने के लिए जनहित याचिका दायर करने के लिए उन पर लगाया गया था। [उपेंद्र नाथ दलाई बनाम अखिल भारतीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और अन्य]

न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया क्योंकि न्यायालय के पहले के निर्देशों की 'जानबूझकर अवज्ञा' की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका में दायर एक विविध आवेदन (एमए) पर सुनवाई कर रहा था जिसे पहले खारिज कर दिया गया था।

दिसंबर में जस्टिस रविकुमार और एमआर शाह की पीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जनहित याचिका के जरिए ऐसी प्रार्थना नहीं की जा सकती।

इसलिए, उसने "गलत" याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया था।

याचिकाकर्ता ने अपने एमए में उक्त राशि में छूट की मांग की। हालाँकि, पीठ ने कल कहा कि राशि अभी तक जमा नहीं की गई है।

इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए आगे बढ़ा।

[आदेश पढ़ें]

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Upendra_Nath_Dalai_vs_All_India_President_Bharatiya_Janata_Party_and_ors.pdf
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Supreme Court initiates contempt of court case against PIL litigant who did not deposit ₹1 lakh costs

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