सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अकाउंट फ्रीज़ मामले में TMC को राहत देने से इनकार किया

यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान TMC के बैंक खातों में जमा ₹440 करोड़ को ED द्वारा फ्रीज़ करने के फ़ैसले से जुड़ा है।
Mamata Banerjee with Supreme Court
Mamata Banerjee with Supreme Court facebook
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को सही ठहराया, जिसमें उसने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा बैंक खाते फ्रीज़ किए जाने को चुनौती देने वाली बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह ध्यान में रखते हुए एक संतुलित आदेश दिया है कि पार्टी के पास रोज़मर्रा के कामकाज चलाने के लिए पर्याप्त फंड मौजूद है।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा TMC के अकाउंट्स को फ्रीज़ करने के आदेश से जुड़ी याचिका समेत यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए मामले के गुण-दोष पर कोई भी चर्चा करना उचित नहीं होगा।

बेंच ने कहा, "हम दोनों मामलों में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। मामला निपटाया गया।"

Justices MM Sundresh and PB Varale of Supreme Court
Justices MM Sundresh and PB Varale of Supreme Court

पिछली सुनवाई में, कोर्ट ने ED से जवाब मांगा था कि क्या फ़्रीज़ किए गए बैंक अकाउंट से कुछ सीमित रकम कोर्ट द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर को दी जा सकती है, ताकि पार्टी के रोज़मर्रा के खर्च पूरे किए जा सकें।

आज, TMC की तरफ़ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि भले ही कथित तौर पर अपराध से कमाई गई रकम ₹160 करोड़ है, लेकिन बैंक अकाउंट में ₹400 करोड़ से ज़्यादा हैं।

उन्होंने कहा, "सब कुछ फ़्रीज़ कर दिया गया है। मैं सैलरी नहीं दे सकता। मैं अपने कर्मचारियों को पैसे नहीं दे सकता। आप अपराध से कमाई गई रकम से ज़्यादा क्यों फ़्रीज़ कर रहे हैं? वे पाने वाले का अकाउंट भी फ़्रीज़ कर रहे हैं। यह सही नहीं है।"

हालांकि, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि रोज़मर्रा के खर्चों के लिए अकाउंट चलाने के मामले में पार्टी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि लगभग ₹120 करोड़ उपलब्ध हैं और पार्टी के अंदर चल रहे विवाद की ओर भी इशारा किया।

TMC की तरफ़ से पेश हुईं सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पार्टी के पास मौजूद अकाउंट कुछ खास कामों के लिए हैं।

गुरुस्वामी ने कहा, "एक अख़बार का अकाउंट है जिसमें लगभग एक करोड़ रुपये हैं। मैं उसका इस्तेमाल सैलरी देने के लिए नहीं कर सकती। दूसरा अकाउंट मेंबरशिप फीस का है। यह एक वेलफ़ेयर अकाउंट है। जिन तीन अकाउंट को चलाने की हमें अंतरिम तौर पर इजाज़त मिली थी, वे असल में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए थे। हम अख़बार के फंड, वेलफ़ेयर फंड वगैरह से सैलरी कैसे दे सकते हैं?"

बागी TMC विधायक, जिनकी शिकायत पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने पार्टी के बैंक अकाउंट फ़्रीज़ किए थे, उनकी तरफ़ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट के. परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ़ एक गुट को अकाउंट चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।

उन्होंने कहा, "हमें पता चला है कि ऐसा ही हो रहा है। हम बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराते हैं। जो गुट खुद को TMC बताता है, उसने एक भी हलफ़नामा दायर नहीं किया है कि उनके पास कितना पैसा है वगैरह। हाई कोर्ट की व्यवस्था से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। चुनाव के बाद, TMC की सर्वोच्च संस्था के लिए चुनाव हुए थे। आज TMC कौन है, इस पर शक है। हम कह रहे हैं कि हम TMC हैं। अगर हम TMC हैं, तो अंतरिम व्यवस्था के ज़रिए सिर्फ़ एक गुट को बैंक अकाउंट चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।"

हालांकि, कोर्ट ने गुटबाज़ी के मुद्दे पर जाने से इनकार कर दिया।

इससे पहले, TMC ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एक मामले में अपने अकाउंट्स में ₹440 करोड़ फ़्रीज़ करने के ED के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।

ED का यह मामला अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच एक एयरक्राफ़्ट और एक हेलिकॉप्टर की कथित ख़रीद के सिलसिले में 'केयरवेल एविएशन इंडिया' और उससे जुड़ी कंपनी को फ़ंड ट्रांसफ़र करने के आरोपों से जुड़ा है।

हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को पार्टी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने गौर किया कि ED ने पार्टी के 36 अन्य अकाउंट्स पर डेबिट फ़्रीज़ का आदेश नहीं दिया था, जिनमें ₹164 करोड़ जमा हैं।

इसलिए, कोर्ट ने TMC को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, पार्टी की याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की।

इससे पहले, हाईकोर्ट की एक अन्य बेंच ने TMC को अंतरिम राहत दी थी, जब बागी TMC विधायक विश्वनाथ दास की फ़ंड के दुरुपयोग की शिकायत पर पश्चिम बंगाल पुलिस के निर्देश पर TMC के तीन बैंक अकाउंट्स फ़्रीज़ कर दिए गए थे।

कोर्ट ने पुलिस के निर्देश पर फ़्रीज़ किए गए TMC के तीन बैंक अकाउंट्स के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्पेशल ऑफ़िसर नियुक्त किया था। 9 जुलाई के आदेश के ज़रिए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर तक के लिए स्पेशल ऑफ़िसर नियुक्त किया गया था।

बाद में TMC ने दावा किया कि ED ने पार्टी के अकाउंट्स फ़्रीज़ करने का कदम तब उठाया जब उसे आशंका हुई कि पुलिस वाले मामले में पार्टी को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल जाएगी।

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Supreme Court declines relief to TMC in bank account freeze case

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