दिल्ली सरकार बनाम एलजी: सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश कुमार की शपथ टाल दी

कोर्ट ने पहले कहा था कि कानून तय है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को ऐसी नियुक्तियों की पुष्टि करते समय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा।
CJI DY Chandrachud and Justice PS Narasimha
CJI DY Chandrachud and Justice PS Narasimha

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश कुमार की शपथ को टाल दिया। [दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य]

सुप्रीम कोर्ट डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तब तक सेवानिवृत्त जज को शपथ न दिलाई जाए।

कोर्ट ने कहा, "ऐसी समझ है कि अगले सप्ताह तक शपथ नहीं दिलाई जाएगी। उपराज्यपाल को तब सरकार को सूचित नहीं करना चाहिए कि उन्हें (न्यायमूर्ति कुमार को) शपथ दिलानी है।"

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Delhi government v LG: Supreme Court defers oath of former judge Justice Umesh Kumar as DERC Chairperson

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