[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की अनिल देशमुख की याचिका खारिज की

इससे पहले आज, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा पुलिस अधिकारियों के तबादलो, पोस्टिंग की CBI जांच के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी
Supreme Court and Anil Deshmukh
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के आरोपों पर दर्ज भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने देशमुख और सीबीआई दोनों की दलीलें सुनीं और याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था और उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी।

याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने प्रस्तुत किया कि राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल राज्य की पूर्व सहमति से ही किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने अपने मामले का समर्थन करने के लिए ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार के फैसले पर भरोसा किया।

इसके अलावा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए द्वारा निर्धारित बार पर बहुत जोर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि सीबीआई प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती क्योंकि धारा 17 ए एक पुलिस अधिकारी को एक सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के बिना एक लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की जांच करने से रोकता है।

दूसरी ओर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने तर्क दिया कि जांच उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित थी और कोई भी वैधानिक अधिनियम संवैधानिक न्यायालय की शक्ति को बाहर या कम नहीं कर सकता है।

"संवैधानिक न्यायालय की शक्तियाँ पूर्ण हैं। यह अपना अधिकार क्षेत्र तय करता है और यह कहना कि यह शक्ति किसी भी तरह से सीमित है, संवैधानिक न्यायालय की प्रकृति की अवहेलना करती है।"

लेखी ने इस मामले में अभियुक्तों को सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करने के अपने आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय को भी प्रस्तुत किया।

उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला बनने और अटॉर्नी जनरल ने इसे स्वीकार करने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने लोक सेवक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जांच का आदेश दिया।

इससे पहले आज, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा पुलिस अधिकारियों के तबादलों, पोस्टिंग की सीबीआई जांच के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी।

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[BREAKING] Supreme Court dismisses Anil Deshmukh plea to quash CBI FIR in corruption case

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