सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी के 2,000 के नोट बदलने की अनुमति वाली आरबीआई अधिसूचना के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज की

उपाध्याय ने अपनी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।
Supreme Court and ₹2000 note
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बिना किसी पहचान प्रमाण के ₹2,000 के नोट बदलने की अनुमति देने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना को चुनौती दी थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि चूंकि नोटबंदी का उद्देश्य पूरा हो चुका है इसलिए नोट बदले जा रहे हैं।

सीजेआई ने टिप्पणी की, "मान लीजिए कि आप किसी सब्जी विक्रेता को ₹2000 का नोट देते हैं, तो क्या वह आपका आईडी प्रूफ मांगेगा या आपको चीजें देगा? .. यह मुद्दा कार्यकारी शासन का एक क्षेत्र है। आप वांछनीयता की तुलना वैधानिकता से नहीं कर सकते। इस तरह से बड़ी मात्रा में लेन-देन होता है, क्या आप कहेंगे कि वे सभी अवैध हैं?"

उपाध्याय ने अपनी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भाजपा नेता और वकील द्वारा दायर तत्काल याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति देने से दो बार इनकार कर दिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 मई को अपने फैसले में तर्क दिया था कि ₹2,000 के नोटों ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और इसे वापस लेने का निर्णय एक नीतिगत मामला था जिसमें अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

उपाध्याय ने अपनी अपील में कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला काले धन, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए बनाए गए कई कानूनों के उद्देश्यों के विपरीत था।

अपील में कहा गया है, इसके अलावा, आरबीआई अधिसूचना भारत में कानून के शासन को प्रभावित करती है, और समानता और सम्मान के अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि बैंकों को काले धन को सफेद में बदलने की अनुमति है।

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Supreme Court dismisses Ashwini Upadhyay plea against RBI notification to allow exchange of ₹2,000 notes without ID

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