सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) नेता कनिमोझी करुणानिधि के 2019 के आम चुनावों में थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव को बरकरार रखा। [कनिमोझी करुणानिधि बनाम ए संथाना कुमार]
जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कनिमोझी के चुनाव के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया और कनिमोझी द्वारा इस संबंध में दायर अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई जिसमें चुनाव याचिका को रद्द करने से इनकार किया गया था।
अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने प्रस्तुत किया था कि मुख्य चुनाव याचिका, संपत्ति का खुलासा करने वाले अपने हलफनामे में अपने पति के पैन विवरण का उल्लेख न करने पर शिकायत करते हुए, एक मतदाता द्वारा दायर की गई थी।
यह बताया गया कि उसका पति एक विदेशी नागरिक था और उसके पास ऐसा कोई कार्ड या भारत में गतिविधियों से कोई आय नहीं थी। इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने अपने आरोपों की पुष्टि नहीं की थी।
शीर्ष अदालत ने जनवरी 2020 में मामले में कनिमोझी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था, साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश को भी चुनौती दी थी।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें