सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों में दो तरफा A4 पेपर के इस्तेमाल के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की

यूथ बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में भारत के सभी HCs, न्यायाधिकरणों, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को पेपर के दोनो पृष्ठों का उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार करने का निर्देश की मांग की गई
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सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सभी न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में दो तरफा A4 आकार के कागजात के उपयोग के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। [यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया]

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वाईबीएआई) द्वारा दायर याचिका में भारत के सभी उच्च न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को एक पेपर के दोनों पृष्ठों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अपने नियमों में बदलाव करने पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में तर्क दिया गया है, "विभिन्न मंचों में अलग-अलग आकार के कागजों के एक तरफ का उपयोग इसकी बर्बादी को बढ़ावा देता है और उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं को गैर-नवीकरणीय संसाधनों का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।"

इसलिए, याचिका में कहा गया है कि पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस मुद्दे पर विचार करने का समय आ गया है।

इस संबंध में, जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार पर प्रकाश डालती है। यह कहा गया था कि न्यायिक घोषणाओं ने स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करने के लिए "जीवन" शब्द का दायरा बढ़ाया था।

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Supreme Court dismisses petition seeking direction for use of double-sided A4 papers in all courts

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