अत्यधिक चुनाव खर्च पर अंकुश लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

याचिका मे आयोग को निर्देश की मांग की गई कि वह गलत उम्मीदवारो और राजनीतिक दलो के खिलाफ कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधानो के साथ अतिरिक्त चुनावी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करे
Supreme Court, Election Commission
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (PIL) याचिका पर भारत के चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा, जिसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अत्यधिक चुनाव खर्च पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी [प्रभाकर देशपांडे बनाम भारत संघ और अन्य]।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने अधिवक्ता अरूप बनर्जी के माध्यम से प्रभाकर देशपांडे द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह गलत उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कड़े और प्रभावी प्रावधानों के साथ अतिरिक्त चुनावी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करे।

याचिका में कहा गया है, "तीन सुश्री, अर्थात् धन, मांसपेशी और मन ने भारतीय लोकतंत्र को दलदल में डाल दिया है। चुनाव आचरण नियम, 1961 की धारा 90 के अनुसार एक लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा / के लिए खर्च की जा सकने वाली अधिकतम राशि बड़े राज्यों के लिए 90 लाख और छोटे राज्यों में 54 लाख है। उम्मीदवार चुनाव में जितना चाहें उतना खर्च नहीं कर सकते हैं और चुनाव आयोग के पास लोकतंत्र को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए चुनावी विकृतियों को नियंत्रण में रखने की एक सीमा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पैसे की एक चट्टान है जो खतरनाक रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा डाल रही है।"

यह सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) की एक रिपोर्ट पर निर्भर करता है जिसमें कहा गया था कि 2019 के लोकसभा चुनावों पर 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने चुनाव सीमा से अधिक खर्च करने वालों पर कार्रवाई नहीं की और कागजी शेर बना रहा।

याचिका में कहा गया है, "अगर यह [सीएमएस] रिपोर्ट झूठी है, तो राजनीतिक दल सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, दिल्ली के खिलाफ मानहानि के लिए कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि रिपोर्ट सही है।"

इस तरह के चुनावी कदाचार को राष्ट्र के खिलाफ अपराध करार देते हुए याचिका में कहा गया है कि इसके माध्यम से चुने गए लोगों से जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने की उम्मीद करना 'बेवकूफ और अवास्तविक' होगा।

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Supreme Court seeks Election Commission response on plea to curb excessive poll expenses

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