सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी आधिकारिक वेबसाइटों के साथ-साथ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के विवरण का खुलासा करने के संबंध में शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए आठ राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया। (ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा)।
6 दलों, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई और लोक जन शक्ति पार्टी पर आंशिक रूप से गैर-अनुपालन के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, दो दलों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( एनसीपी) कुल गैर-अनुपालन में पाए गए और प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कोर्ट ने आदेश मे कहा, "हम प्रतिवादी संख्या 3,4,5,6,7 और 11 को इस फैसले की तारीख से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर पैराग्राफ 73 (iii) में इस फैसले में निर्दिष्ट ईसीआई द्वारा बनाए गए खाते में प्रत्येक खाते में 1 लाख रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं। जहां तक प्रतिवादी संख्या 8 और 9 का संबंध है, क्योंकि उन्होंने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया है, हम उन्हें उक्त अवधि के भीतर उक्त खाते में प्रत्येक के लिए 5 लाख रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं।"
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