सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कोर्ट केस की अवमानना के संबंध में "शर्तरहित माफी" देने के लिए 24 अगस्त तक का समय दिया

अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अवमानना के मामले में सजा पर अपनी सुनवाई समाप्त करने के बाद, कोर्ट ने भूषण को 24 अगस्त तक का समय दिया है ताकि वह चाहें तो बिना शर्त माफी मांग सकते हैं।
Supreme Court, Prashant Bhushan
Supreme Court, Prashant Bhushan

आज प्रशांत भूषण की अवमानना मामले में सजा पर अपनी सुनवाई समाप्त करने के पश्चात, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रशांत भूषण को 24 अगस्त तक "बिना शर्त माफी" की अनुमति दी, अगर वह ऐसा चाहते है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की तीन-न्यायाधीशों की पीठ आज अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ सजा के पहलू पर अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी।

अदालत ने पहले तो सजा पर सुनवाई स्थगित करने के लिए दायर किए गए प्रार्थना पत्र पर विचार करने से इनकार कर दिया और फिर प्रशांत भूषण द्वारा दिया गया एक व्यक्तिगत बयान सुना, जहां उन्होंने खुद को किसी भी विधिपूर्ण सजा के लिए तैयार माना जो कोर्ट उन्हे देने का निश्चय करे । इसके बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने सजा के पहलू पर बहस की।

भूषण द्वारा पढ़े गए बयान में खेद व्यक्त नहीं करने के साथ, न्यायालय ने उनके बयान पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करने की कामना की और भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से परामर्श किया कि क्या भूषण को पुनर्विचार के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।

वेणुगोपाल, जो अदालत के एक अधिकारी के रूप में उपस्थित हुए, ने भूषण के लिए पहल की और न्यायालय से आग्रह किया कि वह न केवल उसे कुछ समय दे, बल्कि अदालत से आग्रह किया कि वह उसे दंडित न करे।

हालांकि, कोर्ट ने मामले के स्तर पर एजी वेणुगोपाल को मेरिट पर सुनने का इरादा नहीं था और भूषण को अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ समय देने का फैसला किया। भूषण, जो व्यक्तिगत रूप से भी दिखाई दिए, ने कहा कि दिए गए समय का उनके ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उनकी स्थिति और कथन बदलने की संभावना नहीं है

भूषण को अपने ट्वीट्स पर खेद व्यक्त करना चाहिए, इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। बेंच ने आज सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा के साथ टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनके लिए सजा सिर्फ दंड के लिए नहीं है, बल्कि निवारण के लिए है

इसके साथ, अदालत ने भूषण को "बिना शर्त माफी मांगने का मौका देने का फैसला किया है, अगर वह ऐसा चाहते हैं" और जिस स्थिति में यह माफी दी जाती है, इस मामले पर न्यायालय द्वारा 25 अगस्त को फिर से विचार किया जाएगा।

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