
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में एक पटवारी को अग्रिम जमानत दे दी, साथ ही उसकी याचिका में एक “गूढ़ और असामान्य” आदेश पारित करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की आलोचना की। [गुरसेवक सिंह बनाम पंजाब राज्य]।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अग्रिम ज़मानत याचिका पर फैसला सुनाने के बजाय, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173(2) के तहत आरोप पत्र क्यों नहीं दाखिल किया गया और याचिकाकर्ता को चार साल तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
न्यायालय ने माना कि इस तरह के प्रश्न अनुचित थे, और कहा कि गिरफ्तारी में चार साल की देरी ही अग्रिम ज़मानत देने का पर्याप्त आधार थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत की याचिका पर जिस तरह से कार्रवाई की है, हम उसे स्वीकार नहीं करते। उच्च न्यायालय को या तो अग्रिम जमानत की अर्जी स्वीकार कर लेनी चाहिए थी या फिर उसे उसके गुण-दोष के आधार पर खारिज कर देना चाहिए था। हैरानी की बात है कि उच्च न्यायालय ने एक सह-अभियुक्त को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर रिश्वत की रकम स्वीकार करने का आरोप है... यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को चार साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करने और अग्रिम जमानत देने का आदेश देने का एक अच्छा आधार था।"
यह मामला 2021 में लुधियाना के आर्थिक अपराध शाखा पुलिस स्टेशन में याचिकाकर्ता गुरसेवक सिंह, जो एक पटवारी हैं, और अन्य के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) से उत्पन्न हुआ है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 7ए और भारतीय दंड संहिता (आपराधिक षड्यंत्र) की धारा 120बी के तहत रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए थे।
एफआईआर दर्ज होने के बाद, सिंह को निलंबित कर दिया गया था। हालाँकि, निलंबन रद्द कर दिया गया और 27 सितंबर, 2023 को उन्हें बहाल कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि एफआईआर के लगभग चार साल बाद तक, जाँच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया।
2025 में, याचिकाकर्ता को उपायुक्त से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते, उन्होंने अग्रिम ज़मानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं दिया। इसके बजाय, उसने पंजाब के डीजीपी को एक हलफनामा दाखिल करके यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत अंतिम रिपोर्ट क्यों नहीं दाखिल की गई।
इस आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय ने कहा कि यद्यपि मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है, फिर भी अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करना अनावश्यक है।
इसलिए, उसने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को जाँच अधिकारी द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।
न्यायालय ने आदेश दिया, "इस मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, यद्यपि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, फिर भी हमें अब उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश देते हैं कि आर्थिक अपराध शाखा पुलिस स्टेशन, जिला लुधियाना, पंजाब में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 05/2021 के संबंध में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे जाँच अधिकारी द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा।"
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित गुप्ता, प्रणव धवन, मुस्कान नागपाल और अरुण सिंह उपस्थित हुए।
राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक जैन और अधिवक्ता सिद्धांत उपस्थित हुए।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें