सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने कहा कि जैन 11 जुलाई तक अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रहेंगे और उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी गई है।
Satyendar Jain and Supreme Court
Satyendar Jain and Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अंतरिम मेडिकल जमानत दे दी, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं [सत्येंद्र कुमार जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय]

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने कहा कि जैन 11 जुलाई तक अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रहेंगे और उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी गई है।

कोर्ट ने कहा।, "हम अंतरिम मेडिकल जमानत देने के इच्छुक हैं। हम याचिकाकर्ता को निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति देते हैं और हम निचली अदालत की शर्तों के अधीन उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति देते हैं। उनका आदेश 11 जुलाई, 2023 तक लागू रहेगा।"

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि वह शीर्ष अदालत की अनुमति के बिना किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जैन को अंतरिम जमानत पर बाहर होने पर उनके द्वारा किए गए उपचार से संबंधित सभी कागजात पेश करने चाहिए।

इस मामले की 10 जुलाई को फिर सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट जैन द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

शीर्ष अदालत ने 18 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था।

आज सुनवाई के दौरान जैन ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court grants interim bail to AAP's Satyendar Jain on medical grounds

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com