[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट ने धन की हेराफेरी मामले में TMC के साकेत गोखले को जमानत दी

जस्टिस बीआर गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह टीएमसी प्रवक्ता के आवेदन को स्वीकार करने के इच्छुक हैं क्योंकि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है।
Saket Gokhale
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को धन की हेराफेरी के मामले में टीएमसी प्रवक्ता और पारदर्शिता कार्यकर्ता साकेत गोखले को जमानत दे दी। [साकेत सुहास गोखले बनाम गुजरात राज्य]।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह टीएमसी प्रवक्ता के आवेदन को स्वीकार करने के इच्छुक हैं क्योंकि इस मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है।

गोखले के वकील ने पीठ को बताया कि वह 108 दिनों से जेल में हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अर्जी का विरोध किया।

हालांकि पीठ ने याचिका को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

क्राउडफंडिंग के माध्यम से प्राप्त धन के उपयोग से जुड़े मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कार्यकर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि गोखले के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

इसने तर्क दिया था कि गवाहों के बयानों के अनुसार, उसने न केवल शिकायतकर्ता की पत्नी से बल्कि 1,767 व्यक्तियों से भी धन प्राप्त किया था। उच्च न्यायालय ने देखा था कि ये राशि सोशल मीडिया का उपयोग करके एकत्र की गई थी और अधिकांश लेनदेन ऑनलाइन थे।

शीर्ष अदालत ने पिछले महीने इस मामले में गुजरात सरकार से जवाब मांगा था।

28 दिसंबर, 2022 को राज्य सरकार में एक उप सचिव द्वारा गोखले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी ने उनके द्वारा शुरू की गई क्राउडफंडिंग में योगदान के रूप में कुछ राशि का भुगतान किया था।

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[BREAKING] Supreme Court grants bail to TMC's Saket Gokhale in misappropriation of funds case

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