राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली CPIL की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा SC

याचिकाकर्ता, एनजीओ सेंटर फॉर पीआईएल ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील दायर करेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपील को अगले बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।
राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली CPIL की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा SC
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आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के लिए एनजीओ सेंटर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर को सुनवाई करेगा।

मामला जो वर्तमान में शीर्ष अदालत के समक्ष एक रिट याचिका के रूप में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था, जब सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने यह बताया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर को इसी तरह की एक चुनौती को खारिज कर दिया था।

मेहता ने कहा उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता-एनजीओ, उच्च न्यायालय के समक्ष उस मामले में एक हस्तक्षेपकर्ता था।

इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं है और उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करनी होगी।

कोर्ट ने एसजी की बात मान ली।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि सोमवार तक एसएलपी दाखिल की जाएगी।

कोर्ट ने आज अपने फैसले मे कहा, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला 12 अक्टूबर को सुनाया गया है। इस विचार में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया है क्योंकि भूषण ने भी हस्तक्षेप किया था (उच्च न्यायालय के समक्ष), अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देना आवश्यक होगा। प्रशांत भूषण ने बताया कि सोमवार तक एसएलपी दाखिल कर दी जाएगी।

इसके बाद निर्देश दिया कि एसएलपी को अगले बुधवार को सूचीबद्ध किया जाए।

अदालत ने निर्देश दिया, "इस परिदृश्य में हम एसएलपी को अगले बुधवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं। याचिका की एक प्रति एसजी मेहता को निर्देश देने वाले वकील को दी जाए।"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर को यह कहते हुए चुनौती को खारिज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह के फैसले का उल्लंघन या सेवा नियमों का कोई उल्लंघन नहीं था, जो अस्थाना की डीसीपी के रूप में नियुक्ति में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के योग्य था।

सीपीआईएल ने शुरुआत में अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

इस बीच, एक अन्य याचिकाकर्ता सदर आलम ने नियुक्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएल याचिका को लंबित रखा और एनजीओ को उच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता दी।

हाईकोर्ट ने तब विस्तृत सुनवाई के बाद आलम की याचिका खारिज कर दी थी।

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Supreme Court to hear next week CPIL plea challenging appointment of Rakesh Asthana as Delhi Police Commissioner

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