बजट सत्र बुलाने से राज्यपाल के इनकार के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने हाल ही मे सूचित किया कि वह तब तक बजटसत्र नही बुलाएंगे जब तक कि उन्हें CM भगवंत मान द्वारा की गई स्पष्ट रूप से असंवैधानिक और अपमानजनक टिप्पणी पर कानूनी सलाह नहीं मिल जाती।
Punjab assembly and Supreme Court
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मुख्यमंत्री (सीएम) भगवंत मान द्वारा राज्यपाल को कथित रूप से "अपमानजनक" पत्र संबोधित करने के बाद राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित द्वारा राज्य विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने से इनकार करने पर पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपराह्न 3.50 बजे सुनवाई करने पर सहमत हो गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष आज सुबह इस मामले का उल्लेख किया गया।

सिंघवी ने कहा, "राज्यपाल का कहना है कि चूंकि सीएम ने कुछ असंबद्ध मामले में कुछ बयान दिया है, इसलिए वह सत्र बुलाएंगे। यह कैसे किया जा सकता है?"

"सत्र कब है?" चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया सवाल

"शुक्रवार," अदालत को बताया गया था।

CJI ने जवाब में कहा, "हम इस मामले को आज दोपहर 3:50 बजे लेंगे। मनीष सिसोदिया का मामला भी 3:50 बजे लिया जाएगा।"

खबरों के मुताबिक, मान ने इस महीने की शुरुआत में ट्वीट करने के तुरंत बाद पत्र भेजा था कि वह राज्यपाल के प्रति जवाबदेह नहीं है और वह केवल उन 3 करोड़ पंजाबियों के प्रति जवाबदेह है, जिन्होंने उसे चुना था।

उक्त पत्र में विधान सभा का बजट सत्र आहूत करने का अनुरोध भी निहित था।

राज्यपाल ने यह सूचित करते हुए जवाब दिया कि वह तब तक अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा "स्पष्ट रूप से असंवैधानिक" और "अत्यंत अपमानजनक" आचरण पर कानूनी सलाह नहीं मिल जाती।

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Supreme Court to hear today plea by Punjab government against Governor's refusal to summon Budget Session

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