ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोविड-19 लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी

न्यायालय ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि यूपी सरकार को महामारी की स्थिति से निपटने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करना है।
Supreme Court, Uttar Pradesh
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सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें कोविड-19 स्थिति पर उत्तर प्रदेश राज्य में लॉकडाउन के निर्देश दिये थे ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील मे दो सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किए।

न्यायालय ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि यूपी सरकार को महामारी की स्थिति से निपटने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करना है।

उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन के निर्देश वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी गयी है।

मामले में अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है।

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Breaking: Supreme Court grants interim stay on Allahabad High Court order calling for COVID-19 lockdown in Uttar Pradesh

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