सुप्रीम कोर्ट ने धन की हेराफेरी मामले में साकेत गोखले की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक ऑनलाइन अभियान के माध्यम से एकत्रित धन की हेराफेरी के मामले में गोखले की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
Saket Gokhale
Saket Gokhale

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कार्यकर्ता साकेत गोखले की अपील फाइल पर गुजरात राज्य को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें धन की हेराफेरी के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। [साकेत सुहास गोखले बनाम गुजरात राज्य]।

जस्टिस बीआर गवई और विक्रम नाथ की खंडपीठ ने गुजरात सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

गोखले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।

गोखले, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, ने पिछले महीने गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें एक ऑनलाइन अभियान के माध्यम से एकत्रित धन की हेराफेरी के मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि गोखले के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसमें कहा गया है कि गवाहों के बयानों के अनुसार, उसने न केवल शिकायतकर्ता की पत्नी से बल्कि 1,767 व्यक्तियों से भी पैसे प्राप्त किए। कोर्ट ने नोट किया कि ये राशि सोशल मीडिया का उपयोग करके एकत्र की गई थी और अधिकांश लेनदेन ऑनलाइन थे।

28 दिसंबर, 2022 को राज्य सरकार में एक उप सचिव द्वारा गोखले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी ने टीएमसी नेता द्वारा शुरू की गई क्राउडफंडिंग में योगदान के रूप में कुछ राशि का भुगतान किया था।

इन पैसों का इस्तेमाल गरीब लोगों के कल्याण के लिए किया जाना था। हालांकि, यह आरोप लगाया गया था कि गोखले ने अपने निजी खर्चों के लिए धन की हेराफेरी की।

अपने बचाव में, गोखले ने तर्क दिया था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा था और वह एक राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार थे। उसने गुजरात हाई कोर्ट के सामने दावा किया था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि वह जेल में रहे।

विशेष रूप से, गोखले को पहली बार पिछले साल 6 दिसंबर को सूचना के अधिकार (आरटीआई) प्रतिक्रिया की एक समाचार क्लिपिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसे उन्होंने ट्विटर पर साझा किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा से पहले ₹30 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जहां सदी पुराना सस्पेंशन ब्रिज अक्टूबर में ढह गया था।

हालांकि, उन्हें इस मामले में 8 दिसंबर को जमानत मिल गई थी। जैसे ही वह रिहा हुआ, उसे धन की हेराफेरी के मामले में अहमदाबाद पुलिस के साइबर सेल द्वारा तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपील अधिवक्ता मिठू जैन के माध्यम से दायर की गई है।

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Supreme Court issues notice to Gujarat government on Saket Gokhale bail plea in misappropriation of funds case

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