SC ने IT एक्ट की धारा 66ए के निरंतर उपयोग के खिलाफ याचिका पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशो, उच्च न्यायालयो को नोटिस जारी किया

कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्टैंड लेने के बाद राज्यों से जवाब मांगा कि प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है और प्रावधान के तहत मामले दर्ज करने से बचना राज्यों पर निर्भर है।
Computer, Supreme Court
Computer, Supreme Court
Published on
2 min read

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए के निरंतर उपयोग के संबंध में जवाब मांगा, जबकि शीर्ष अदालत ने 2015 में प्रावधान को रद्द कर दिया था।

जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और बीआर गवई की खंडपीठ ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को नोटिस तामील करने को कहा।

कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्टैंड लेने के बाद राज्यों से जवाब मांगा कि इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है और प्रावधान के तहत मामले दर्ज करने से बचना राज्यों पर निर्भर है।

अदालत एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को धारा 66ए के तहत एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ सभी पुलिस स्टेशनों को सलाह देने की मांग की गई थी, जिसे शीर्ष अदालत ने 24 मार्च 2015 श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मे असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

अधिवक्ता अपर्णा भट के माध्यम से दायर एक आवेदन में, संगठन ने प्रस्तुत किया कि आईटी अधिनियम की धारा 66 ए न केवल पुलिस स्टेशनों के भीतर बल्कि देश भर के ट्रायल कोर्ट के मामलों में भी उपयोग में है।

याचिका में ज़ोंबी ट्रैकर वेबसाइट के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 10 मार्च, 2021 तक, लगभग 745 मामले अभी भी लंबित हैं और जिला अदालतों के समक्ष सक्रिय हैं, जिनमें अभियुक्तों पर आईटी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत आरोप लगाए जाते हैं।

शीर्ष अदालत ने 5 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान ट्रक डाउन होने के बाद भी मामले दर्ज होने पर हैरानी जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका में प्रार्थना की गई कि केंद्र को देश भर की अदालतों में लंबित धारा 66 ए के तहत दर्ज प्राथमिकी और मामलों पर सभी डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

पीयूसीएल ने केंद्र सरकार को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्देश देने की भी मांग की, जिसमें आम जनता को सूचित किया गया कि धारा 66 ए को समाप्त कर दिया गया है और अब यह कानून नहीं है।

एनजीओ ने 2018 में इसी तरह की याचिका दायर कर 2015 के फैसले के अनुपालन की मांग की थी।

15 फरवरी, 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल के फैसले की प्रतियां इस देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा सभी जिला अदालतों को उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए मामले का निपटारा किया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[BREAKING] Supreme Court issues notice to all States, Union Territories, High Courts on plea against continued use of Section 66A of IT Act

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com