आरकॉम बैंक धोखाधड़ी की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई, ईडी और अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया

यह याचिका भारत सरकार के पूर्व सचिव ई.ए.एस. सरमा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें धन के व्यवस्थित तरीके से दुरुपयोग, खातों में हेराफेरी और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया था।
Anil Ambani and Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और व्यवसायी अनिल अंबानी से एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब मांगा, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), इसकी समूह संस्थाओं और अंबानी से जुड़े बैंकिंग धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। [ईएएस सरमा बनाम भारत संघ]

यह याचिका भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस सरमा ने दायर की थी, जिसमें धन के व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग, खातों में हेराफेरी और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और अंबानी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

CJI BR Gavai and Justice K Vinod Chandran
CJI BR Gavai and Justice K Vinod Chandran

सरमा की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यह भारत के इतिहास की शायद सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी हो सकती है।

उन्होंने कहा, "यह भारत के इतिहास की शायद सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से संबंधित है। एफआईआर 2025 में ही दर्ज की जाएगी, यह धोखाधड़ी 2007-08 से चल रही है।"

पीठ ने पूछा, "आपने प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति नहीं दी है?"

भूषण ने जवाब दिया, "हमें सीबीआई और ईडी से स्थिति रिपोर्ट चाहिए।"

इसके बाद अदालत ने प्रतिवादियों को औपचारिक नोटिस जारी किया।

सरमा की याचिका में कहा गया है कि 21 अगस्त, 2025 को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही कथित गड़बड़ी के केवल एक छोटे से हिस्से को ही कवर करती है। इसमें दावा किया गया है कि फोरेंसिक ऑडिट और व्यापक धोखाधड़ी का संकेत देने वाली स्वतंत्र रिपोर्टों के बावजूद, एजेंसियों ने बैंक अधिकारियों और नियामकों की भूमिका की जाँच नहीं की है।

याचिकाकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें पहले ही धन के व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग के निष्कर्षों का उल्लेख किया गया था।

आरकॉम और उसकी सहायक कंपनियों रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम ने कथित तौर पर 2013 और 2017 के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से ₹31,580 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। एसबीआई द्वारा किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट में बड़े पैमाने पर धन के दुरुपयोग का खुलासा हुआ है, जिसमें असंबंधित ऋणों का पुनर्भुगतान, संबंधित पक्षों को धन हस्तांतरण, निवेशों का तुरंत परिसमापन, और सदाबहार निवेश को छिपाने के लिए धन का चक्रीय मार्ग शामिल है। ऑडिट में कथित तौर पर बंद घोषित किए गए बैंक खातों से लेनदेन को भी चिह्नित किया गया है, जिससे फर्जी वित्तीय विवरणों की चिंता बढ़ गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि नेटिज़न इंजीनियरिंग और कुंज बिहारी डेवलपर्स जैसी फर्जी संस्थाओं का इस्तेमाल धन की हेराफेरी और धन शोधन के लिए किया गया था, और देनदारियों को बट्टे खाते में डालने के लिए फर्जी वरीयता-शेयर संरचनाओं का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कथित तौर पर ₹1,800 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।

इसमें दावा किया गया है कि ये सामग्रियाँ नुकसान को छिपाने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को छिपाने के लिए जानबूझकर, निरंतर प्रयास को दर्शाती हैं।

एक प्रमुख शिकायत एसबीआई द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रस्तुत फोरेंसिक ऑडिट पर कार्रवाई करने में लगभग पाँच साल की देरी थी।

एसबीआई ने अगस्त 2025 में ही शिकायत दर्ज की, और याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यह देरी "संस्थागत मिलीभगत" के समान है।

यह तर्क दिया गया कि चूँकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक के रूप में योग्य हैं, इसलिए उनके आचरण की जाँच होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली अन्य कंपनियों में कथित अनियमितताओं का भी उल्लेख किया, जिनमें रिलायंस कैपिटल द्वारा नकारात्मक निवल मूल्य वाली सहायक कंपनियों में ₹16,000 करोड़ की अंतर-कॉर्पोरेट जमा और गृह-वित्त सहायक कंपनियों द्वारा धन का डायवर्जन शामिल है।

यह तर्क दिया गया कि वर्तमान सीबीआई और ईडी जाँच खातों में हेराफेरी, जाली दस्तावेज़, गैर-मौजूद बैंक खाते और सीमा-पार लेयरिंग जैसे मुख्य मुद्दों की अनदेखी करती है।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक जांच होनी चाहिए जिसमें सभी फोरेंसिक ऑडिट निष्कर्ष, दिवालियेपन से संबंधित सामग्री और भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, कंपनी अधिनियम, आरबीआई मानदंड और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत संभावित अपराधों को शामिल किया जाना चाहिए।

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Supreme Court issues notice to Centre, CBI, ED, Anil Ambani on plea for probe into RCom bank fraud

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