सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत

कोर्ट ने इस मामले पर आखिरी बार इस साल जनवरी मे सुनवाई की जब केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया था कि उसने राज्य सरकारों से इस बारे मे इनपुट देने को कहा है कि क्या मार्शल रेप को अपराध घोषित किया जाना चाहिए।
Supreme Court of India, Marital Rape
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को सूचीबद्ध करेगा कि क्या वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक अपराध माना जाना चाहिए या बलात्कार के आपराधिक अपराध के लिए अपवाद बना रहना चाहिए।

कोर्ट ने इस मामले पर आखिरी बार इस साल जनवरी में सुनवाई की थी, जब केंद्र सरकार ने कोर्ट को सूचित किया था कि उसने राज्य सरकारों से इस बारे में इनपुट देने को कहा है कि क्या मार्शल रेप को अपराध घोषित किया जाना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष एक संबंधित मामले का उल्लेख किया।

जयसिंह ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में उनकी याचिका बाल यौन शोषण मामले को संबोधित करने के लिए थी।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने, बदले में, कहा कि न्यायालय को अभी भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 (बलात्कार) के अपवाद 2 की चुनौती का समाधान करना बाकी है।

एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील करुणा नंदी ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार मामले में मुद्दा बहुत छोटा था और जयसिंह वर्तमान में मौजूद कानून पर अदालत को संबोधित करेंगी।

जवाब में, न्यायालय मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ।

वरिष्ठ अधिवक्ता जयसिंह का मामला (जिसका उल्लेख किया गया था) मौजूदा कानून की व्याख्या से संबंधित है, जबकि अधिवक्ता नंदी का मामला अपवाद की संवैधानिकता को देखता है।

एडवोकेट नंदी जाति और लिंग भूमिकाओं के अंतर्संबंध के संदर्भ में वैवाहिक बलात्कार की वैधता की जांच करने वाली एक संबंधित जनहित याचिका में भी उपस्थित हो रहे हैं।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजीव शकधर और सी हरि शंकर की खंडपीठ ने 11 मई, 2022 को वैवाहिक बलात्कार मामले में खंडित फैसला सुनाया था।

जहां न्यायमूर्ति शकधर ने वैवाहिक बलात्कार को अपवाद बनाने वाले प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया, वहीं न्यायमूर्ति शंकर ने इसे बरकरार रखा।

इस बीच, 22 मार्च, 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने अपनी पत्नी से बलात्कार करने और अपनी पत्नी को यौन गुलाम के रूप में रखने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप को रद्द करने से इनकार कर दिया।

एकल-न्यायाधीश ने कहा कि विवाह संस्था का उपयोग किसी विशेष पुरुष विशेषाधिकार या पत्नी पर "क्रूर जानवर" को छोड़ने का लाइसेंस प्रदान करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

जुलाई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस आदेश पर रोक लगा दी, हालांकि कर्नाटक सरकार ने उस वर्ष दिसंबर में उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित फैसले के खिलाफ एक अपील उच्चतम न्यायालय में भी लंबित है।

संबंधित नोट पर, पिछले सितंबर में, न्यायालय ने कहा था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, महिलाओं को जबरन गर्भधारण से बचाने के लिए वैवाहिक बलात्कार को 'बलात्कार' के अर्थ में माना जाना चाहिए।

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Supreme Court agrees to list Marital Rape case

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