सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने और संरक्षकता के लिए समान कानून की मांग वाली पीआईएल मे एमएचए, विधि मंत्रालय, विधि आयोग से मांगा जवाब

कोर्ट ने मामले को तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ता की एक समान आधार की मांग वाली लंबित दलीलों के साथ पोस्ट किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धर्म या लिंग भेद की परवाह किए बिना, देश भर में गोद लेने और संरक्षकता के लिए एक समान आधार की मांग करने वाली जनहित याचिका में केंद्र सरकार के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय कानून मंत्रालय और भारत के विधि आयोग को भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ नाई नोटिस जारी किये।

कोर्ट ने मामले को तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ता की एक समान आधार की मांग वाली लंबित दलीलों के साथ पोस्ट किया।

"दत्तक-संरक्षण के एक समान कानून से नापसंदगी और घृणा पर अंकुश लगेगा और सहिष्णुता, भाईचारे और भाईचारे को बल मिलेगा। संपत्ति के अधिकार, कानूनी उत्तराधिकारी होने की मान्यता और लिंग और धार्मिक भेदभाव के बिना दोनों, दत्तक बच्चे और पति / पत्नी को मौलिक सम्मान और समानता का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा, कई व्यक्तिगत कानून मामलों के न्यायिक अधिनिर्णय के दौरान देरी और भ्रम का कारण बनते हैं। इस प्रकार, समान कानून भ्रम और कीमती न्यायिक समय को भी नियंत्रित करेगा। यह फ़िज़िपेरस प्रवृत्तियों को नियंत्रित करेगा, भाईचारे, एकता और अखंडता को बढ़ावा देगा, जो कि भारत के संविधान का मुख्य उद्देश्य और वस्तुएं हैं।"

याचिका को भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने प्रस्तुत किया है। जो समान आधार पर तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ता देने के लिए इसी तरह की एक अन्य जनहित याचिका में भी याचिकाकर्ता है।

कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2020 को उस याचिका में नोटिस जारी किया था।

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