सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि पर रेलवे द्वारा विध्वंस अभियान पर 10 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

अंतरिम आदेश एक 66 वर्षीय निवासी की तत्काल याचिका पर पारित किया गया था, जिसने दावा किया था कि 1880 से क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है।
Supreme Court of India
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रेलवे को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास नई बस्ती में विध्वंस अभियान जारी रखने से रोक दिया।

अंतरिम आदेश 66 वर्षीय निवासी याकूब शाह की तत्काल याचिका पर पारित किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि 1880 से क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है।

शाह ने कहा, रेलवे द्वारा तोड़फोड़ का काम 9 अगस्त, 2023 को शुरू हुआ। शाह ने कहा कि विध्वंस के खिलाफ एक अंतरिम आवेदन अगले ही दिन 10 अगस्त को एक सिविल कोर्ट में दायर किया गया था।

हालांकि, शाह ने कहा कि रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उनके पास इस मामले में कोई निर्देश नहीं है, जिसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया।

हालाँकि सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 14 अगस्त को होनी थी, लेकिन यह उस दिन बंद रही क्योंकि स्टेट बार काउंसिल के एक प्रस्ताव के बाद अदालत का काम निलंबित कर दिया गया था। शाह ने कहा कि एक वकील को गोली लगने के बाद बार काउंसिल ने 12-13 अगस्त के बीच उक्त प्रस्ताव पारित किया था।

परिणामस्वरूप, मथुरा में सिविल कोर्ट के साथ-साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय 14 अगस्त को बंद रहे।

शाह ने आगे बताया कि रेलवे ने इस स्थिति का फायदा उठाया और 14 अगस्त को तोड़फोड़ का काम फिर से शुरू कर दिया, जिससे उनके पास राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

कोर्ट ने आज आदेश दिया कि 10 दिनों तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए.

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Supreme Court orders status quo for 10 days on demolition drive by Railways at Krishna Janmabhoomi

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