सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 5,000 झुग्गियों को गिराए जाने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने एक स्थगन आदेश को रद्द कर दिया था जो 2016 से लागू था।
Supreme Court, Slums
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार को राज्य में 5,000 झुग्गियों को गिराए जाने के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने इस संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक स्थगन आदेश को रद्द कर दिया था जो 2016 से लागू था और झुग्गियों का विध्वंस आज से शुरू होगा।

उन्होंने यथास्थिति की मांग करते हुए प्रस्तुत किया "उच्च न्यायालय ने 2016 में रोक लगा दी थी"।

अदालत ने शुरू में कहा कि वह मामले को परसों सूचीबद्ध करेगी और कोई अंतरिम राहत देने के लिए अनिच्छुक थी।

गोंजाल्विस ने मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा, "तोड़फोड़ आज से शुरू होगी। आज रात तक, सब कुछ तबाह हो जाएगा।"

इसके बाद कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश देते हुए मामले को कल के लिए सूचीबद्ध करने की कार्यवाही की।

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Supreme Court orders status quo on demolition of 5,000 jhuggis in Gujarat

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